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Kanpur News: मारपीट में दोषी को पांच साल का कारावास
Sun, 04 Oct 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:34 AM IST
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कानपुर देहात। मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
रसूलाबाद के नेहरू नगर निवासी रीना ने चार जनवरी 2021 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमे बताया था कि वह अपने पति और बच्चों के साथ घर में लेटी थीं। इसी दौरान मोहल्ले के मुश्किल कुशा ने घर में घुस धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में रीना, उनके पति उस्मान और पुत्र शोएब घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुश्किल कुशा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच करते हुए दो मार्च 2021 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में तल रही थी। शनिवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने व गवाह, साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुश्किल कुशा को मारपीट के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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रसूलाबाद के नेहरू नगर निवासी रीना ने चार जनवरी 2021 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमे बताया था कि वह अपने पति और बच्चों के साथ घर में लेटी थीं। इसी दौरान मोहल्ले के मुश्किल कुशा ने घर में घुस धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में रीना, उनके पति उस्मान और पुत्र शोएब घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुश्किल कुशा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच करते हुए दो मार्च 2021 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए।
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इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में तल रही थी। शनिवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने व गवाह, साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुश्किल कुशा को मारपीट के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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