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हर्ष फायरिंग में मौत पर हत्या का केस

Thu, 14 Apr 2016 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 14 Apr 2016 01:18 AM IST
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Harsh firing death in murder case
बंदूक

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शिवली। गांव नुनारी बहादुरपुर में तिलक समारोह में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग में मासूम आलोक की जान जाने के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर हत्या की धारा बढ़ा दी है। घटनास्थल से तीन खोखे मिले हैं।
गौरतलब है कि सोमवार को नुनारी बहादुरपुर गांव में सोमवार को शिव प्रकाश अग्निहोत्री के लड़के श्यामजी का तिलक समारोह था। जिसमें हुई हर्ष फायरिंग की गोली से सामने रहने वाले रामकृष्ण कठेरिया के मासूम लड़के आलोक की मौत हो गई थी और रामकृष्ण के पैर से रगड़कर गोली निकलने से वह भी घायल हो गया था। पुलिस ने शिव प्रकाश के घर के आसपास से दो कारतूस के खोखे 313 बोर के व 1 कारतूस खोखा 312 बोर का बरामद किया है। पुलिस ने पहले ही घटना में किसरवल गांव के सगे भाई अवधेश व विनोद सहित शिव प्रकाश अग्निहोत्री, उनके लड़के श्याम जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में पुलिस अधीक्षक पुष्पांजलि ने चौकी इंचार्ज राजीव कुमार को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के अनुसार लिखाई गई रिपोर्ट में धारा बढ़ा दी गई है।
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चार परिवारों के लिए विषाद बनी
हर्ष फायरिंग में चली एक गोली ने चार परिवारों को विषाद में डुबो दिया। रामकृष्ण के मासूम बेटे आलोक की गोली लगने से मौत हो गई। उसके घर में मातम पसरा है। घर वाले आलोक के बिछुड़ने से दुखी हैं। जबकि पड़ोसी जिनके घर में तिलक समारोह था, शिवप्रकाश अग्निहोत्री अपने बेटे श्याम के साथ जेल चले गए। श्याम की शादी 16 अप्रैल को होनी है। इसी तरह लड़की पक्ष के घर पर भी शोक है। जब कि लड़की पक्ष से जुड़े दो सगे भाई भी जेल में हैं।
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कानपुर(ब्यूरो)। आपराधिक इतिहास छिपाने वाले गल्ला गोदाम जाजमऊ निवासी तीन भाइयों (आसिम ऊर्फ पप्पू स्मार्ट, तौसीफ और आमिर पुत्र सिद्दीक) के चार शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निरस्त कर दिए हैं। तीन लाइसेंस रिवाल्वर और एक डबल बैरल बंदूक के हैं। डीएम ने मामले की सूचना एसएसपी शलभ माथुर को भी दी है। अब शस्त्र लाइसेंस जमा कराकर सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश की नकल 12 अप्रैल को मिली।

जाजमऊ गल्ला गोदाम निवासी तीन भाइयों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम से हुआ। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता और लाल बंगला निवासी संदीप शुक्ला ने पूरे मामले की शिकायत डीएम से की। साथ ही दर्ज मुकदमे और उनकी विवेचना का ब्योरा भी दिया। इस पर डीएम ने जांच के आदेश दिए और शिकायत पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके सुनवाई शुरू कर दी। पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी। इस पर जो जवाब आया, उससे आपराधिक इतिहास छिपाने की पोल खुल गई। पता चला कि जिस आसिम के पास रिवाल्वर और डबल बैरल बंदूक का लाइसेेंस है, उस पर 10 मुकदमे हैं। तौसीफ और आमिर पर भी तमाम मामले चल रहे हैं। डीएम ने बताया कि चकेरी थानाक्षेत्र के सगे भाइयों को स्मैक तस्कर कबूतरी का रिश्तेदार भी बताया गया है। इससे लाइसेंस और शस्त्र के गलत इस्तेमाल की आशंका है।
 
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