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Kanpur News: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी में 14 पर प्राथमिकी दर्ज
Mon, 08 Dec 2025 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Mon, 08 Dec 2025 12:58 AM IST
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रूरा। थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट के आदेश पर घर में घुसकर मारपीट करने व छेड़खानी आदि धाराओं में 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि गांव के गुलाब अली ने 4 नवंबर को ट्रैक्टर निकाल रास्ते में गंदगी फैला दी थी। आरोप है कि उसी बात का उसने उलाहना दिया तो गुलाब अली के परिवार के अंसार अली, अहमद अली, अनवर अली, अफ्ताफ अली, रेहान अली, छोटे उर्फ गुड्डन अली, अखतर अली, अफसर अली, अकबर अली व चार अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर छेड़खानी की।
शोर मचाने पर उक्त लोग मौके से फरार होकर घर मे ईंट-पत्थर चलाते हुए जान से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। थानाध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि में एक माह पहले रास्ते में गंदगी फैलाने के विवाद में एक पक्ष की ओर से मारपीट तोड़फोड़ व ईंट-पत्थर चला जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब दूसरे पक्ष की ओर से कोर्ट के आदेश पर 14 आरोपियाें पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि गांव के गुलाब अली ने 4 नवंबर को ट्रैक्टर निकाल रास्ते में गंदगी फैला दी थी। आरोप है कि उसी बात का उसने उलाहना दिया तो गुलाब अली के परिवार के अंसार अली, अहमद अली, अनवर अली, अफ्ताफ अली, रेहान अली, छोटे उर्फ गुड्डन अली, अखतर अली, अफसर अली, अकबर अली व चार अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर छेड़खानी की।
शोर मचाने पर उक्त लोग मौके से फरार होकर घर मे ईंट-पत्थर चलाते हुए जान से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। थानाध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि में एक माह पहले रास्ते में गंदगी फैलाने के विवाद में एक पक्ष की ओर से मारपीट तोड़फोड़ व ईंट-पत्थर चला जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब दूसरे पक्ष की ओर से कोर्ट के आदेश पर 14 आरोपियाें पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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