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Kanpur News: छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को पंद्रह साल का कारावास

Sat, 08 Mar 2025 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 08 Mar 2025 01:54 AM IST
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Fifteen years imprisonment to the accused for raping a student
कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने गई घाटमपुर क्षेत्र की एक छात्रा को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के दोषी को अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई। साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, उसके सहयोगी दो आरोपियों को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।
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घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री मूसानगर क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग में पढ़ने जाती थी। 14 फरवरी 2012 की सुबह दस बजे वह कोचिंग पढ़ने के लिए मूसागनर गई थी। शाम तक उसके वापस न आने पर उसकी तलाश की तो पता चला कि उसे मूसानगर थाना क्षेत्र के बिबियापुर का संदीप उर्फ अमित, धर्मेंद, रामऔतार, राज कमल व राजू बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं।
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मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए पीड़िता की तलाश कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में दौरान सुनवाई अदालत ने आरोपी राजू की पत्रावली को प्रथक कर दी थी।
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वहीं, आरोपी रामऔतार की मौत हो गई थी। शेष तीन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही थी। विगत 28 फरवरी को अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र व राज कमल को छात्रा को अगवा करने के मामले में दोषसिद्ध करते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। जबकि मामले में दोष सिद्ध मुख्य आरोपी संदीप उर्फ अमित के सुनवाई दौरान अदालत में हाजिर न होने के कारण उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। शुक्रवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी संदीप उर्फ अमित को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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