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Kanpur News: शादी के 18 साल बाद पत्नी की हत्या, बेटे की गवाही पर पिता को उम्रकैद

Sat, 06 Dec 2025 02:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Dec 2025 02:14 AM IST
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Father sentenced to life imprisonment for killing wife after 18 years of marriage, based on son's testimony
कानपुर। मां को इंसाफ दिलाने के लिए बेटे ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। बताया कि बाप ने उसकी आंखों के सामने मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अपर जिला जज 14 ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इटावा निवासी ऋषि कुमार बर्रा थाने में सात अगस्त 2021 को बहनोई अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि बहन प्रीती की शादी बर्रा के पिपौरी गांव निवासी अर्जुन सिंह से हुई थी। अर्जुन शराब का आदी था। अर्जुन और प्रीती का एक बेटा ईशू है। शादी के 18 साल बाद भी अर्जुन प्रीती को मारता था। छह अगस्त 2021 की रात को अर्जुन शराब के नशे में घर पहुंचा और प्रीती को मारने लगा। 15 साल के बेटे ईशू ने विरोध किया तो उसे भी गालियां दीं। प्रीती की गला दबाकर हत्या कर दी। ईशू ने घटना की सूचना अपने मामा ऋषि को दी।
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अभियोजन की ओर से मृतका के भाई ऋषि, बहन निशा, बेटे ईशू व चचेरे भाई आकाश समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अर्जुन को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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जान निकलने तक दबाए रहा गला
बेटे ईशू ने बताया कि घटना की रात वह सो गया था। पिता शराब के नशे में घर आए और मां को मारने लगे। मां की चीख सुनकर उसकी नींद खुल गई तो वह मां को बचाने पहुंचा लेकिन पिता उसे भी गालियां देने लगे। छोटा होने के कारण वह मां को बचा नहीं सका और पिता ने तब तक मां का गला दबाए रखा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई।
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