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Fatehpur: मकान बेचने के नाम पर वित्तीय सलाहकार से 51.67 लाख की ठगी, महिला कर्मी समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Sat, 09 May 2026 05:55 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Sat, 09 May 2026 05:55 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
प्रॉपर्टी बेचने का झांसा देकर वित्तीय सलाहकार (फाइनेंस कंसल्टेंट) से 51.67 लाख की ठगी की गई। कार्यालय की महिला कर्मचारी समेत चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मलवां थाना क्षेत्र के कोराई गांव निवासी मो. मुस्तफीक सिद्दीकी ने कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि वह वीआईपी रोड स्थित फाइनेंस कंसल्टेंट ऑफिस का निदेशक है।
कार्यालय में आकांक्षा तिवारी पत्नी अभिमन्यु तिवारी कार्यरत थी। आकांक्षा ने बताया कि उसकी मां रीता तिवारी और भाई अभिषेक तिवारी आर्थिक तंगी के कारण गोपालनगर स्थित मकान बेचना चाहते हैं। मुस्तफीक ने एकमुश्त रकम न होने की बात कही तो आकांक्षा उसके पति अभिमन्यु तिवारी निवासी गोपालनगर हाल मुकाम इंदौर मध्य प्रदेश, रीता तिवारी और अभिषेक तिवारी ने किस्तों में रकम खाते में जमा कराने को कहा। भरोसे में आकर मुस्तफीक ने विभिन्न बैंक खातों से 36,16,534 रुपये, 4,65,701 रुपये, सीसी अकाउंट से 17,02,504 रुपये और दो करंट अकाउंट से 3,50,500 और 25,89,711 रुपये समेत कुल 87,24,950 रुपये भेज दिए।
आरोप है कि चारों ने रजिस्ट्री के नाम पर 1.30 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का चेक भी ले लिया। इसके बाद आरोपी टालमटोल करने लगे। दबाव बनाने पर 35,57,062 रुपये वापस किए। बाकी 51.67 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित का आरोप है कि बाकी रकम मांगने पर 22 मार्च को उसे बिंदकी बुलाकर मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उसने एक अप्रैल को कोर्ट की शरण ली। कोतवाल राजेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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कार्यालय में आकांक्षा तिवारी पत्नी अभिमन्यु तिवारी कार्यरत थी। आकांक्षा ने बताया कि उसकी मां रीता तिवारी और भाई अभिषेक तिवारी आर्थिक तंगी के कारण गोपालनगर स्थित मकान बेचना चाहते हैं। मुस्तफीक ने एकमुश्त रकम न होने की बात कही तो आकांक्षा उसके पति अभिमन्यु तिवारी निवासी गोपालनगर हाल मुकाम इंदौर मध्य प्रदेश, रीता तिवारी और अभिषेक तिवारी ने किस्तों में रकम खाते में जमा कराने को कहा। भरोसे में आकर मुस्तफीक ने विभिन्न बैंक खातों से 36,16,534 रुपये, 4,65,701 रुपये, सीसी अकाउंट से 17,02,504 रुपये और दो करंट अकाउंट से 3,50,500 और 25,89,711 रुपये समेत कुल 87,24,950 रुपये भेज दिए।
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आरोप है कि चारों ने रजिस्ट्री के नाम पर 1.30 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का चेक भी ले लिया। इसके बाद आरोपी टालमटोल करने लगे। दबाव बनाने पर 35,57,062 रुपये वापस किए। बाकी 51.67 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित का आरोप है कि बाकी रकम मांगने पर 22 मार्च को उसे बिंदकी बुलाकर मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उसने एक अप्रैल को कोर्ट की शरण ली। कोतवाल राजेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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