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Farrukhabad: बहन के प्रेमी की हत्या करने में नाबालिग दोषी को 10 साल का कारावास

Wed, 18 Feb 2026 06:11 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 18 Feb 2026 06:11 PM IST
सार

न्यायालय ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।

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Farrukhabad: minor convicted of murdering his sister's lover has been sentenced to 10 years in prison
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोहे की रॉड मारकर बहन के प्रेमी की हत्या करने तथा बहन को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी अपचारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए।

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अभियोजन के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला सोनू पास में रहने वाली एक युवती से प्रेम करता था। आठ वर्ष पूर्व 25 जून 2017 की रात लगभग 12:30 बजे परिवार के लोग खाना खाने के बाद छत पर सोने चले गए थे। तभी अचानक शोर सुनकर सभी नीचे पहुंचे तो देखा कि युवती का भाई हाथ में लोहे की रॉड लेकर सोनू और अपनी बहन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। घटना को वादी और उसके पिता ने मारते हुए देख लिया। आरोपी दोनों को मरणासन्न अवस्था में बरामदे में छोड़कर मौके से भाग गया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां सोनू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। सोनू के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी की। साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी को नाबालिग पाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे 16 फरवरी को दोषी ठहराया था।

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