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शर्मनाक: बेटी बोली जब कक्षा तीन में थी तब से पापा कर रहे गलत काम, गर्भवती हुई तो दादी ने किया थे ये

Sat, 16 May 2020 02:08 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 16 May 2020 02:08 AM IST
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Farrukhabad: Lekhpal's bail accused of raping daughter dismissed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
फर्रुखाबाद जिले के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी लेखपाल पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुत्री ने पिता पर उसके दोस्तों से दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया था।
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फतेहगढ़ कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी चर्चित लेखपाल के खिलाफ उसकी पत्नी ने 12 जनवरी 2020 को पति व उसके दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।इसमें आरोप लगाया कि पति ने 16 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने दर्ज कराए कलमबंद बयान में कहा कि जब वह कक्षा तीन में थी, तब से पिता उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। उसके साथ दुष्कर्म करते थे। विरोध पर मारपीट करते थे। जब कक्षा सात में थी। तब गर्भवती हो गई।

तब पापा व दादी ने उसका गर्भपात आवास विकास स्थित एक अस्पताल में कराया था। उसके पांच-छह माह बाद पापा ने अपने दोस्तों से भी उसका शारीरिक संबंध बनवाया। कक्षा दस के बाद जब उसका जयपुर के एक विद्यालय में दाखिला हो गया।

तब पापा वहां से अपने साथ घुमाने लखनऊ, पीलीभीत आदि स्थानों पर ले जाते थे। वहां अपने दोस्तों से उसका दुष्कर्म कराते थे। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते थे। अर्जी पर सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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