{"_id":"67c738aed7a3412aeb0f6cbb","slug":"farrukhabad-fake-misdeed-report-written-order-to-register-case-against-woman-2025-03-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad: दुष्कर्म की लिखाई फर्जी रिपोर्ट, महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad: दुष्कर्म की लिखाई फर्जी रिपोर्ट, महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
Tue, 04 Mar 2025 11:11 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 04 Mar 2025 11:11 PM IST
सार
दुष्कर्म की फर्जी रिपोर्ट लिखाने में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोष मुक्त किया गया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा दर्ज कराना वादिनी पर ही भारी पड़ गया। कोर्ट को गुमराह करने पर कोर्ट ने वादिनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपी युवक के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसे दोष मुक्त कर दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र निवासिनी महिला ने 16 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि मोहल्ला सुतहट्टी निवासी असलम का उसके घर आना जाना था। 23 अगस्त 2016 को असलम उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। आरोपी के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर 50 हजार रुपये के दो बंध पत्र पर जमानत देते हुए दोष मुक्त कर दिया है। जबकि मुकदमे की वादिनी द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने पर नाराजगी जाहिर करते हुए वादिनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। आरोपी के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर 50 हजार रुपये के दो बंध पत्र पर जमानत देते हुए दोष मुक्त कर दिया है। जबकि मुकदमे की वादिनी द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने पर नाराजगी जाहिर करते हुए वादिनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन