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Farrukhabad: लंबे समय से फरार गैंगस्टर चन्नू यादव पर कोर्ट का शिकंजा, कुर्की के आदेश
Tue, 09 Jun 2026 10:07 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: Shikha Pandey
Updated Tue, 09 Jun 2026 10:07 PM IST
सार
Farrukhabad News: आरोपी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव उद्घोषणा और लगातार दबिश के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पर न्यायालय का शिकंजा और कस गया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने बीएनएसएस की धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। अब आरोपी की संपत्तियों की कुर्की का रास्ता साफ हो गया है।
विवेचक एवं मऊदरवाजा थाना प्रभारी निरीक्षक अजब सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर बताया कि आरोपी भोलेपुर के लोको रोड निवासी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर से पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी अपनी चल-अचल संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर कहीं भागने की फिराक में है।
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विवेचक एवं मऊदरवाजा थाना प्रभारी निरीक्षक अजब सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर बताया कि आरोपी भोलेपुर के लोको रोड निवासी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर से पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी अपनी चल-अचल संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर कहीं भागने की फिराक में है।
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अदालत के अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी कर उसके आवास, न्यायालय परिसर और बोर्ड पर नोटिस चस्पा कराई गई थी। इसके बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हुआ। सभी तथ्यों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने आरोपी के विरुद्ध संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को उचित मानते हुए आदेश दिए।