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फर्रुखाबाद: शांतिभंग में चालान कर गिरवा दिया घर, एसडीएम, तहसीलदार समेत 29 पर लूटपाट का आरोप
Fri, 27 Aug 2021 12:43 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Fri, 27 Aug 2021 12:43 AM IST
सार
महिला का आरोप है कि उसका, पति और बेटों का शांतिभंग में चालान करवाकर घटना को अंजाम दिया गया। न्यायालय ने राजेपुर थाना प्रभारी से घटना की रिपोर्ट मांगी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर रठौरी गांव की महिला ने एसडीएम अमृतपुर, तहसीलदार, पेशकार, एसओ और ग्राम प्रधान समेत 29 लोगों पर लूटपाट कर जेसीबी से घर गिराने का आरोप लगाकर विशेष अदालत एंटी डकैती कोर्ट में अर्जी दायर की है।
महिला का आरोप है कि उसका, पति और बेटों का शांतिभंग में चालान करवाकर घटना को अंजाम दिया गया। न्यायालय ने राजेपुर थाना प्रभारी से घटना की रिपोर्ट मांगी है। राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव राजेपुर रठौरी निवासी मालादेवी ने विशेष अदालत एंटी डकैती में दी गई अर्जी में बताया कि वर्ष 2018 में राजेश पाल से जमीन खरीदकर एक कमरा और बाउंड्रीवाल बनवाकर टिन शेड डाल लिया था।
उसे घर में परिवार के साथ रहती थी। 20 अगस्त 2021 को 12 बजे राजेपुर थाने के सिपाही माला, उसके पति मिर्चीलाल, पुत्र बलराम, अच्छे और चंदू को पकड़ कर थाने ले गए। शांतिभंग में चालान कर सभी को एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया।
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महिला के अनुसार वह लोग जब एसडीएम कोर्ट में थे, इसी बीच उसके घर से खाद्य सामग्री, जेवर, बर्तन, 35 हजार रुपये समेत करीब आठ लाख का माल लूट लिया। इसके बाद बहू और बच्चों को घर से निकाल कर कमरा, बाउंड्रीवाल, टिन शेड जेसीबी से गिरवा दिया गया।
जमानत होने पर पहुंची तो बहू ने घटना की जानकारी दी। महिला के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी की ओर से दी गई अर्जी में एसडीएम अमृतपुर नरेंद्र सिंह, पेशकार शिशुपाल, तहसीलदार अमृतपुर संतोष कुमार कुशवाहा, एसओ राजेपुर देवेश कुमार, राजेपुर रठौरी की मीरा, राघवेंद्र, सुरेंद्र पाल, ग्राम प्रधान प्रदीप, शाहजहांपुर जिले के थाना अल्लाहगंज के गांव भुड़िया रघुनाथपुर निवासी हरनाम सिंह, लोक निर्माण विभाग और 10 कर्मचारी पर लूटपाट व घर तोड़ने का आरोप लगाया गया है। महिला के अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने राजेपुर थाने से घटना की रिपोर्ट मांगी है।
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महिला का आरोप है कि उसका, पति और बेटों का शांतिभंग में चालान करवाकर घटना को अंजाम दिया गया। न्यायालय ने राजेपुर थाना प्रभारी से घटना की रिपोर्ट मांगी है। राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव राजेपुर रठौरी निवासी मालादेवी ने विशेष अदालत एंटी डकैती में दी गई अर्जी में बताया कि वर्ष 2018 में राजेश पाल से जमीन खरीदकर एक कमरा और बाउंड्रीवाल बनवाकर टिन शेड डाल लिया था।
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उसे घर में परिवार के साथ रहती थी। 20 अगस्त 2021 को 12 बजे राजेपुर थाने के सिपाही माला, उसके पति मिर्चीलाल, पुत्र बलराम, अच्छे और चंदू को पकड़ कर थाने ले गए। शांतिभंग में चालान कर सभी को एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया।
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महिला के अनुसार वह लोग जब एसडीएम कोर्ट में थे, इसी बीच उसके घर से खाद्य सामग्री, जेवर, बर्तन, 35 हजार रुपये समेत करीब आठ लाख का माल लूट लिया। इसके बाद बहू और बच्चों को घर से निकाल कर कमरा, बाउंड्रीवाल, टिन शेड जेसीबी से गिरवा दिया गया।
जमानत होने पर पहुंची तो बहू ने घटना की जानकारी दी। महिला के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी की ओर से दी गई अर्जी में एसडीएम अमृतपुर नरेंद्र सिंह, पेशकार शिशुपाल, तहसीलदार अमृतपुर संतोष कुमार कुशवाहा, एसओ राजेपुर देवेश कुमार, राजेपुर रठौरी की मीरा, राघवेंद्र, सुरेंद्र पाल, ग्राम प्रधान प्रदीप, शाहजहांपुर जिले के थाना अल्लाहगंज के गांव भुड़िया रघुनाथपुर निवासी हरनाम सिंह, लोक निर्माण विभाग और 10 कर्मचारी पर लूटपाट व घर तोड़ने का आरोप लगाया गया है। महिला के अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने राजेपुर थाने से घटना की रिपोर्ट मांगी है।