फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Farrukhabad: 10 years imprisonment for misdeed with teenage girl

Farrukhabad: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की कैद, 50 हजार का अर्थदंड लगाया

Thu, 28 Mar 2024 05:54 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 28 Mar 2024 05:54 PM IST
विज्ञापन
Farrukhabad: 10 years imprisonment for misdeed with teenage girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

फर्रुखाबाद जिले में किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म में गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन


कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 17 वर्ष की पुत्री को 6 जून 2015 को गांव का सिंटू यादव अपने साथ लेकर चला गया। किशोरी घर से जाते समय सोने-चांदी के जेवर व 15 हजार की नकदी साथ ले गई। गांव के शैतान सिंह व नरेंद्र प्रकाश ने उसको डीसीएम से कायमगंज की ओर जाते देखा था। विवेचक ने किशोरी को खोजकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की गई।
विज्ञापन


विवेचक ने जांच के बाद आरोपी सिंटू यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म में आरोपी सिंटू को दोषी करार देकर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed