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Etawah: जानलेवा हमले में तीन भाइयों समेत 11 लोगों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 25 Mar 2026 10:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 25 Mar 2026 10:20 PM IST
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Etawah: 11 People, Including Three Brothers, Sentenced to Life Imprisonment for Deadly Attack
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने 10 साल पुराने मामले में तीन भाइयों समेत 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट को जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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थाना वैदपुरा निवासी अनुज कुमार ने बताया कि मार्च 2016 को उनके गांव में गरीब किसानों को सरकारी पट्टे मिले थे। तहसीलदार व लेखपाल ने पट्टे मिले किसानों के नाम पढ़कर सुनाए। साथ ही उन्हें पट्टे पर खेती करने के लिए उन्हें खेत पर लेकर पहुंचे। इसकी जानकारी होते ही गांव के ही रामशंकर के साथियों के साथ झगड़े करने की जानकारी हुई। इस वह खेत से चल दिए। इसी दौरान रामशंकर, सुरेंद्र, रामदास, श्याम प्रताप, रिंकू, दिनेश, सुनील, नितेश, विकास, दशरथ व ताराचंद्र आदि लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी लेकर खेत पर पहुंच गए और अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर सभी ने एकमत होकर हमला बोल दिया।
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इसमें रामकिशोर सिर व आंख में गंभीर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा भाई अनिल व चाचा सत्यदेव घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद अनुज ने 11 आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को उम्रकैद व 16 जुर्माने की सजा सुनाई। सजा पाए 11 आरोपियों में विकास, दशरथ, ताराचंद्र तीनों भाई हैं। सुरेंद्र व तीन पुत्र रामदास, श्याम प्रताप व रिंकू बाबे के अलावा रामशंकर व उसके पुत्र दिनेश, सुनील, नितेश कुमार को सजा हुई है।
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