{"_id":"6a29c82184b6c9c4520ed782","slug":"driver-found-guilty-of-killing-woman-by-running-over-her-with-truck-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-144044-2026-06-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: ट्रक चढ़ाकर महिला की हत्या करने में चालक पर दोष सिद्ध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: ट्रक चढ़ाकर महिला की हत्या करने में चालक पर दोष सिद्ध
Thu, 11 Jun 2026 01:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 11 Jun 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर टंडवारा में वर्ष 2018 में महिला की ट्रक चढ़ाकर हत्या की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी चालक को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदुओं पर 12 जून को सुनवाई होगी।
मोतीपुर टंडवारा निवासी राजू ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि 31 अक्तूबर 2018 की रात गांव का ट्रक चालक जीवन सिंह छत के रास्ते घर में कूद गया। आहट पाकर मां चमेली ने शोर मचाया तो आरोपी भाग निकला। पीछे से मां पीछा करते हुए भागी। इस बीच आरोपी अपना ट्रक स्टार्ट कर भागने लगा। उसने मां को देख उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी जीवन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम हिमांशु कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जीवन सिंह को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने सजा के बिंदु पर 12 जून को सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोतीपुर टंडवारा निवासी राजू ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि 31 अक्तूबर 2018 की रात गांव का ट्रक चालक जीवन सिंह छत के रास्ते घर में कूद गया। आहट पाकर मां चमेली ने शोर मचाया तो आरोपी भाग निकला। पीछे से मां पीछा करते हुए भागी। इस बीच आरोपी अपना ट्रक स्टार्ट कर भागने लगा। उसने मां को देख उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी जीवन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम हिमांशु कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जीवन सिंह को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने सजा के बिंदु पर 12 जून को सुनवाई करेगी।
विज्ञापन