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Kanpur News: डीएम कोर्ट ने पलटे तहसीलदार के कब्जा बेदखली आदेश

Sat, 25 Jan 2025 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 25 Jan 2025 01:03 AM IST
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DM court overturns Tehsildar's eviction order
कानपुर देहात। तहसीलदार अकबरपुर की कोर्ट ने किशरवल के पुरवा में तीन लोगों के खिलाफ कब्जा बेदखली के आदेश दिए थे। डीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों मामलों में फैसला पलट दिया। किशरवल के मजरा पुरवा में रामकुमार, श्रीपाल व रामशंकर के खिलाफ लेखपाल ने बंजर भूमि पर पक्का निर्माण कर कब्जा करने की आख्या दी थी। इसपर तहसीलदार अकबरपुर की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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22 मई 2024 को तहसीलदार कोर्ट ने तीनों लोगों के खिलाफ कब्जा बेदखली का आदेश देकर क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश दिया था। निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ तीनों ने डीएम कोर्ट में अलग-अलग अपील प्रस्तुत की। तर्क दिया कि उनके मकान काफी पुराने बने हैं। क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई जा रही है। कोई कब्जा नहीं किया है।
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लेखपाल की ओर से गलत रिपोर्ट दी गई है। डीएम कोर्ट ने पक्षों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया कि कब्जे व आवंटन की पात्रता की जांच किए बिना फैसला दिया गया है। कोर्ट ने तीनों अपीलें स्वीकार कर तहसीलदार कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। पत्रावली तहसीलदार कोर्ट को भेजी गई है। अब दोबारा तहसीलदार इन प्रकरणों की सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर फैसला देंगे।
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