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Kanpur: थाने का नहीं मिला चार्ज, पूर्व इंस्पेक्टर ने दाखिल की अवमानना याचिका, पूर्व CP को बनाया पार्टी

Wed, 28 Feb 2024 11:26 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 28 Feb 2024 11:26 AM IST
सार

Kanpur News: काकादेव थाने का चार्ज न मिलने पर पूर्व इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉ. आरके स्वर्णकार को पार्टी बनाया गया है। मामले में पुलिस ने जवाब दाखिल किया है।

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Did not get charge of police station, former inspector filed contempt petition, former CP made party
कोर्ट (प्रतीकात्मक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में नवाबगंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर को धमकी देने वाले काकादेव के इंस्पेक्टर रहे विनय शर्मा ने काकादेव थाने का चार्ज न मिलने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉ. आरके स्वर्णकार को पार्टी बनाया है। नोटिस मिलने के बाद पुलिस ने भी जवाब दाखिल कर दिया है।

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अक्तूबर 2023 में नवाबगंज इंस्पेक्टर रहे रोहित तिवारी ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था। गांजा तस्कर का परिवार पूर्व काकादेव इंस्पेक्टर विनय शर्मा के पास पहुंच गया। पूर्व इंस्पेक्टर ने परिजनों से तहरीर लेकर नवाबगंज के पूर्व इंस्पेक्टर को फोन कर धमकी दी थी कि तुम्हारे खिलाफ अपहरण की धारा में मुकदमा लिख दूंगा।

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इस मामले में अधिकारियों ने विनय शर्मा को निलंबित कर दिया था। पूर्व इंस्पेक्टर को मिसकंडक्ट दिया गया था। इस पर वह हाईकोर्ट चले गए थे। वहां से बहाली का आदेश भी ले आए। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें बहाल कर दिया गया था। वह पुलिस लाइन में हैं।

काकादेव थाने का ही इंस्पेक्टर बनाकर बहाल किया जाए
विनय शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें काकादेव थाने का चार्ज दिया जाए, जबकि सिर्फ बहाल किया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है। इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉ. आरके स्वर्णकार को पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें काकादेव थाने का ही इंस्पेक्टर बनाकर बहाल किया जाए।

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मामले की जांच एडीसीपी पूर्वी ने पूरी की थी। हाईकोर्ट में जो अवमानना याचिका दाखिल की है। उसका नोटिस मिलने पर कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। इसमें विभागीय जांच रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है। कोर्ट का इसमें जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।  -विपिन कुमार मिश्रा, एडीशनल सीपी मुख्यालय

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