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बांदा: सपा नेत्री की हत्या में देवर को उम्रकैद, 20 हजार का लगाया जुर्माना
Fri, 20 Sep 2019 11:22 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बांदा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 20 Sep 2019 11:22 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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बांदा में सपा की महिला नेता व भाभी की गोली मारकर हत्या के जुर्म में देवर को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। हत्याभियुक्त देवर घटना के बाद से जेल में है।
मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में 24 अगस्त 2012 को सुबह घर के पास सार्वजनिक हैंडपंप पर पानी लेने गई हसीना बेगम को उसके देवर वहीद खां ने लाइसेंसी दोनाली बंदूक से गोली मार दी थी। मौके पर आ गए पति और परिजनों को भी धमकाया था।
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मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में 24 अगस्त 2012 को सुबह घर के पास सार्वजनिक हैंडपंप पर पानी लेने गई हसीना बेगम को उसके देवर वहीद खां ने लाइसेंसी दोनाली बंदूक से गोली मार दी थी। मौके पर आ गए पति और परिजनों को भी धमकाया था।
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कुछ घंटों बाद जिला अस्पताल में हसीना की मौत हो गई थी। मृतक हसीना घटना के समय सपा महिला सभा में जिला महासचिव थीं। उसके पति शहीद खां ने थाने में अपने भाई वहीद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 302, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उसकी जमानत अब तक नहीं हुई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। हत्याकांड की सुनवाई प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। लगभग सात वर्षों बाद शुक्रवार को न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने इसका फैसला सुनाया।
न्यायाधीश ने आरोपी वहीद खां को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे एक साल और जेल होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने नौ गवाह पेश किए।
उसकी जमानत अब तक नहीं हुई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। हत्याकांड की सुनवाई प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। लगभग सात वर्षों बाद शुक्रवार को न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने इसका फैसला सुनाया।
न्यायाधीश ने आरोपी वहीद खां को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे एक साल और जेल होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने नौ गवाह पेश किए।