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Kanpur News: अखिलेश समेत तीन के आरोपमुक्ति पर फैसला 12 को

Thu, 04 Jun 2026 01:54 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 01:54 AM IST
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Decision on discharge of Akhilesh and three others on 12th
कानपुर। भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे,लवी मिश्रा और शैलेंद्र यादव के आरोपमुक्ति प्रार्थना पत्रों पर अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आदेश के लिए 12 जून की तारीख तय की है।
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रवि सतीजा ने बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि अखिलेश दुबे व उसके साथियों ने मिलकर उन्हें पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाया। मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई तो आपत्ति दाखिल करने की बात कहते हुए रंगदारी मांगी गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में अखिलेश दुबे, उसके साथी लवी मिश्रा व शैलेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तीनों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट भेजी गई थी। इसी मामले में तीनों ने आरोपमुक्ति प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करते हुए उन्हें झूठा फंसाए जाने की बात कही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए 12 जून की तारीख तय कर दी।
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