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Kanpur News: नाबालिग की सुपुर्दगी पर नहीं हो सका निर्णय, वन स्टाप सेंटर भेजा

Wed, 17 Jul 2024 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 17 Jul 2024 11:59 PM IST
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Decision could not be taken on the handover of the minor, sent to one stop center
कानपुर देहात। रूरा नगर में एक गेस्ट हाउस में नाबालिग लड़की की शादी पुलिस ने सोमवार को रुकवाई थी। इसके बाद मामला बाल कल्याण समिति के पास पहुंचा। नाबालिग लड़की ने मां के साथ जाने से इन्कार कर दिया। इधर दादी-बाबा पर आरोप होने की वजह से सुपुर्दगी पर फैसला नहीं हो सका। फिलहाल नाबालिग लड़की को वन स्टाप सेंटर में रखा गया है।
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रूरा में एक गेस्ट हाउस में नाबालिग लड़की की शादी कराने के प्रयास सफल नहीं हो सका। नाबालिग बेटी की शादी की जानकारी मिलने पर पहुंची मां ने थाना पुलिस से गुहार लगाई। उसने पुलिस को बताया कि पति की मौत हो चुकी है। सास व ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और तीन बच्चों को रख लिया। अब नाबालिग बेटी की शादी की जा रही है। आरोप लगाया कि सास ससुर ने नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया है। बेटी नाबालिग है इसके महिला ने प्रमाण भी दिए थे।
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रात में ही पुलिस गेस्ट हाउस पहुंची तो बराती भाग निकले। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। मंगलवार को चाइल्ड हेल्पलाइन के लोगों ने नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में बाल कल्याण समिति ने दोनों पक्षों के बयान लिए। नाबालिग ने मां संग जाने से साफ इन्कार कर दिया। इधर दादी-बाबा के खिलाफ नाबालिग लड़की की मां की ओर से लगाए आरोप को लेकर सुपुर्दगी पर निर्णय नहीं हो सका। बाल कल्याण समिति की सदस्य माया कोरी ने बताया कि फिलहाल नाबालिग लड़की को वन स्टाप सेंटर में रोका गया है। उसकी काउंसलिंग की जा रही है। गुरुवार को नाबालिग से मिलकर उसकी इच्छा जानी जाएगी। इसके उपरांत नियमानुसार सुपुर्दगी दी जाएगी।
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सभी पक्षों का लिया जाएगा स्पष्टीकरण
जिला प्रोबेशन कार्यालय नाबालिग की शादी के प्रयास के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करता है। रूरा में मां की गुहार पर पुलिस की ओर से एक शादी रुकवा दी गई। अब नाबालिग की शादी कराने के प्रयास में लड़की पक्ष को बाल कल्याण समिति तलब कर चुकी है। नाबालिग लड़की और उसके परिजनों की काउंसलिग की जा रही है। इधर गेस्ट हाउस से भाग निकले लड़का पक्ष के साथ गेस्ट हाउस संचालक को बाल कल्याण समिति तलब कर पक्ष जानेगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि गैरकानूनी विवाह होने से पहले रोक दिया गया। मामले में सभी पक्षों से बाल कल्याण समिति स्पष्टीकरण लेगी। नाबालिग के बालिग होने तक फॉलोअप भी किया जाएगा।
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