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Kanpur News: ससुर को जिंदा जलाने वाली बहू को आठ साल कैद

Fri, 01 Aug 2025 01:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:46 AM IST
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Daughter-in-law who burnt her father-in-law alive gets 8 years imprisonment
कानपुर। ससुर को जिंदा जलाने वाली बहू को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर अपर जिला जज सुदामा प्रसाद ने गुरुवार को आठ साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बिधून थानांतर्गत हीरानगर निवासी रूपाली कपूर अपने पति ऋषि, बेटे निक्षित, सास मधु व ससुर सुरेश नारायण कपूर के साथ एक ही मकान में रहती थी। 19 अक्टूबर 2021 की शाम को रूपाली ने ससुर से झगड़ा करने के बाद उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। घर में मौजूद सास व आसपास के लोगों ने आग बुझाकर उर्सला में भर्ती कराया। दो दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। ऋषि ने पत्नी रूपाली के खिलाफ बिधनू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से पति व सास समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से रूपाली के बेटे समेत तीन गवाह पेश किए गए। बेटे निक्षित ने बताया था कि बाबा ने उसे मुंडेर पर चढ़ा दिया था जिससे नाराज होकर मां मुझे लेकर नीचे आ गई थी तभी बाबा ने आग लगा ली। हालांकि कई सबूत रूपाली के खिलाफ थे। इन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रूपाली को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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