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महोबा में ससुुर की हत्यारी बहू को उम्रकैद, रात को सोते वक्त कुल्हाड़ी से काट बेरहमी से की थी हत्या

Tue, 09 Jul 2019 10:44 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, महोबा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 09 Jul 2019 10:44 PM IST
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daughter in law gets life imprisonment for murder of father in law
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
महोबा में बीमारी से पति की मौत का गुनहगार ठहराकर कुल्हाड़ी से ससुर की हत्या करने की दोषी बहू को मंगलवार को जनपद न्यायाधीश महताब अहमद की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने बहू पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, साथ ही बहू को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया। 
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मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गोरखा गांव का है। गांव निवासी विश्वनाथ के बेटे बृजेंद्र की पांच साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद पत्नी ममता तीन बच्चों संग सास-ससुर के साथ गांव में रह रही थी। 14 मई 2017 की रात एक बजे विश्वनाथ घर के दरवाजे पर सो रहे थे।
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तभी ममता ने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और चीख-चीखकर कहने लगी कि इनकी वजह से ही पति की मौत हुई है। 15 मई को सुबह छह बजे विश्वनाथ की पत्नी शोभा रानी ने बहू ममता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी संग बहू को गिरफ्तार किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल और सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) केशव राजपूत ने बताया कि मुकदमे में दोषी की सास शोभा रानी समेत सभी गवाह मुकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने बहू के पास से बरामद आला कत्ल और वकीलों की बहस सुनने के बाद उसको हत्या का दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने सजा मुकर्रर की। जुर्माना अदा न करने पर बहू को छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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