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ज्वैलर के मर्डर में तीन को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर
Updated Wed, 02 Sep 2015 02:36 AM IST
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एडीजे 10 विष्णुचंद्र वैश्य की कोर्ट ने ज्वैलर के मर्डर में तीन को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इनमें से दो अभियुक्तों को लूट में 10-10 साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की और सजा सुनाई गई।
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यह दोनों सजा एक साथ चलेंगी। गोविंद नगर में ज्वैलर्स की दुकान करने वाले सुशील कुमार सोनी 10 फरवरी 2011 को लापता हो गए थे। पिता मुकुट बिहारी सोनी ने 11 फरवरी को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने 13 फरवरी 2011 को 231 एच विश्व बैंक बर्रा निवासी दिनेश वर्मा के घर से रजाई में लिपटा सुशील का शव तखत के नीचे से बरामद किया। दिनेश वर्मा से पूछताछ के आधार पर नदेरा ललपुरा हमीरपुर के हाल पता कारगिल पेट्रोल पंप के पास के निवासी प्रभात उर्फ धर्मवीर और गुंजन विहार बर्रा के जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया।
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खुलासा हुआ कि दिनेश, सुशील को अपने घर बुलाकर लाया और वहां पहले से बैठे प्रभात और जितेंद्र के साथ मिलकर उसका मर्डर किया। सुशील के सिर पर हथोड़े से पांच वार किए गए थे। इसके बाद रस्सी से गला कसा गया।
पुलिस ने दिनेश के बताने पर हथोड़ा, धर्मवीर के बताने पर सुशील की बाइक के कागजात, एक सोने की अंगूठी और जितेंद्र के बताने पर दूसरी अंगूठी बरामद की थी। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि पूरे मामले में नौ गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों को सजा सुनाई गई।
खास बात यह रही कि ट्रायल के दौरान दिनेश ने लिखित बयान कोर्ट में देते हुए कहा था कि वह सुशील को अपने घर बुलाकर लाया था। वहां पर प्रभात उर्फ धर्मवीर ने उसकी हत्या कर दी थी। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि इतना जघन्य मर्डर कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है।