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सपा विधायक इरफान को मिली जमानत

Sat, 03 Jan 2015 03:18 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर Updated Sat, 03 Jan 2015 03:18 AM IST
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sp mla irfan solanki get bail
वर्ष 2011 में तत्कालीन केस्को एमडी ऋतु माहेश्वरी से अभद्रता के मामले में शुक्रवार को एक घंटे की न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने जमानत दे दी।
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विधायक की ओर से 15-15 हजार रुपये की दो नई जमानतें और 15 हजार रुपये का निजी मुचलका दाखिल किया गया है। अदालत ने उनकी पुरानी जमानत खारिज कर दी है।

सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी का 2011 में केस्को एमडी से विवाद हो गया था। इस मामले में केस्को अफसरों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट सत्यदेव गुप्ता की अदालत में चल रही थी। तमाम नोटिस के बाद भी विधायक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए तो अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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इस पर विधायक शुक्रवार को अदालत पहुंचे। अदालत में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया और नई जमानत, निजी मुचलका भरवाने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

विधायक के अधिवक्ता वसीम अख्तर ने बताया कि विधायक को दोपहर 12 बजे अदालत में पेश किया गया था।

इसी बीच नमाज का समय हो गया। अदालत से अनुरोध करके नमाज अदा की गई और दोपहर दो बजे विधायक को फिर से अदालत में पेश किया गया।

विधायक एक घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे और निजी मुचलका भरने के बाद अपराह्न 3 बजे जमानत पर रिहा हो गए।

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