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जालौन: किसान की गोली मारकर हत्या में आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया

Mon, 04 Nov 2019 07:35 PM IST
शिखा पांडेय क्राइम डेस्क, अमर उजाला, जालौन
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 04 Nov 2019 07:35 PM IST
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life imprisonment for accused of shoot farmer in Jalaun
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
उरई के डकोर थाना क्षेत्र के खरका गांव में साढ़े चार साल पहले सरेशाम किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश डकैती ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि डकोर थाना क्षेत्र के खरका निवासी अमर सिंह पुत्र नृपत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मई 2015 की शाम करीब पौने सात बजे वह अपने छोटे भाई शिवराम (36) के साथ चबूतरे पर बैठा था, तभी गांव का ही होरीलाल पुत्र लच्छीराम राजपूत तमंचा लेकर आया और गालीगलौज करने लगा, शिवराम के मना करने पर होरी ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया।
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गोली किसान शिवराम के सीने में लगी थी। इससे पहले कि आसपास के लोग आरोपी होरी को पकडने के लिए दौड़ते वह हवा में तमंचा लहराता हुआ वहां से भाग निकला था। शिवराम व होरी के बीच पुराना विवाद चल रहा था। परिजन लहूलुहान हालत में शिवराम को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अमर सिंह ने घटना के अगले दिन यानि 24 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई और 26 मई को पुलिस ने होरीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से होरीलाल जेल में ही था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज डकैती सुरेश चंद्र की अदालत ने होरीलाल पर हत्या का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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