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PHOTOS: बंद हाेंगे लड़के-लड़कियाें के अय्याशी के अड्डे, लगेगी लगाम
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 19 Jan 2018 08:28 AM IST
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लड़के-लड़कियाें की अय्याशी के अड्डे हुक्का पिलाने वाले रेस्टोरेंट अब बंद कराए जाएंगे। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 133 बी (लोक न्यूसेंस) में मजिस्ट्रेट को लोगों को हानिकारक चीज परोसने पर रेस्टोरेंट बंद कराने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग कर लोगों को नशा परोसने वाले हुक्का बार बंद कराए जाएंगे। सीएमओ ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट दे दी है कि हुक्का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
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हुक्का परोसने वाले रेस्टोरेंटों को बंद कराने का फैसला
हुक्का परोसने वाले रेस्टोरेंटों को बंद कराने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने ‘अमर उजाला’ की खबरों का बतौर सबूत संज्ञान लिया है। ‘अमर उजाला’ ने शहर में चल रहे हुक्का बार में किशोर, किशोरी, युवक, युवतियों को नशे का लती बनाए जाने का खुलासा किया था। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग हुक्का बारों पर अभियान चला रहा है लेकिन सिर्फ छापे और मामूली जुर्माने के कारण हुक्का बार संचालक बाज नहीं आ रहे हैं। वे धड़ल्ले से हुक्का पिला रहे हैं।
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ऐसे व्यापार को बंद करा सकता है मजिस्ट्रेट
हुक्का पिलाने वाले रेस्टाेरेंट
अब जिलाधिकारी ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 133 बी (लोक न्यूसेंस) में प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार इस धारा में कार्रवाई कर सकते हैं। इस धारा में कहा गया है कि कोई ऐसा व्यापार चलाना या ऐसा माल बेचा जाना जो समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी कोई सूचना या साक्ष्य या किसी पुलिस अधिकारी से सूचना मिले तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यापार को बंद करा सकता है। माल भी हटवा सकता है।
रेस्टोरेंट में पिलवाए जाने वाले हुक्कों में निकोटिन
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जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ ने रिपोर्ट दी है कि रेस्टोरेंट में पिलवाए जाने वाले हुक्कों में निकोटिन प्रयोग हो रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि हुक्के से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसलिए अब सबूतों के आधार पर हुक्का पिलाने वाले रेस्टोरेंट बंद कराए जाएंगे। सभी एसीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई को कहा जाएगा।
हुक्का रखने वालाें की दिए जाएंगे नोटिस
हुक्का ले जाते हुए
जिलाधिकारी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिन रेस्टोरेंट में हुक्के पकड़े हैं उन्हें एसीएम कोर्ट की तरफ से रेस्टोरेंट बंद कराने की नोटिस दी जाएगी। अखबारों में छपी खबरों और फोटो के आधार पर रेस्टोरेंट के नामों की सूची बनवाने को कहा गया है। इसके बाद संबंधित एसीएम कोर्ट की तरफ से इन रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिसें भेजी जाएंगी।
सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती अपील
हुक्का पिलाने का विराेध करते लाेग
सीआरपीसी की धारा 133 बी (लोक न्यूसेंस) में की गई कार्रवाई के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। ऐसे में अगर जिला प्रशासन हुक्का परोसने में जिस रेस्टोरेंट को बंद करेगा उसकी अपील की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं होगी। इसकी अपील हाईकोर्ट में हो सकती है।
हुक्का पिलाने वालों का बहिष्कार होगा
हुक्का पीते हुए पुलिस में मारा छापा
हुक्का पिलाने वाले रेस्टोरेंट मालिकों के बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। कानपुर होटल, गेस्ट हाउस स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के विधि संरक्षक एडवोकेट प्रवीण फाइटर ने कहा है कि रेस्टोरेंट मालिक हुक्का परोसना बंद कर दें। थोड़े लालच में युवा पीढ़ी को नशे का लती न बनाएं। एसोसिएशन जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक में ऐसे रेस्टोरेंट संचालकों के बहिष्कार का प्रस्ताव लाएगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की जाएगी।
हुक्का पिलाएं तो हमें बताएं
हुक्का पीते टीनेजर
अगर कानपुर में कहीं हुक्का पिलाया जा रहा है तो आप अमर उजाला संवाददाता के मोबाइल नंबर 9675898231 पर व्हाट्सप करके दोपहर 1 से 3 बजे तक सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।