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Gorakhpur News: सात घंटे के लिए मुख्य आरोपी को रिमांड पर लिया, झाड़ी से रॉड बरामद
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- पिपराइच में बालक हत्याकांड : लुहसी गांव के पास नहर किनारे मिली राॅड, रिमांड पूरी होने पर जेल भेजा
पिपराइच। नौ वर्षीय बालक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिकंदर साहनी को पिपराइच पुलिस ने रविवार को सात घंटे के रिमांड पर लिया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर लुहसी गांव के पास नहर किनारे झाड़ियों से हत्या में प्रयुक्त राॅड बरामद की गई। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने शाम करीब 4:30 बजे उसे जिला कारागार भेज दिया।
एक गांव निवासी अरविंद सिंह का नौ वर्षीय बेटा पिपराइच क्षेत्र में अपनी मौसी के घर रहकर कक्षा चार में पढ़ता था। दो अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे पान की दुकान की ओर जाते समय पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने बालक और उसके मौसेरे भाई को घेर लिया था। आरोपियों पर बालक की बहन के साथ छेड़खानी का भी आरोप है। आरोप है कि रास्ते में लाठी-डंडे और राॅड से हमला कर दोनों को आरोपियों ने घायल कर दिया था। बचने के लिए भागने पर आरोपियों ने पत्थरबाजी भी की। परिजन दोनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले गए थे, जहां उपचार के दौरान बालक की मौत हो गई थी। उसके सिर की हड्डियां टूट गई थीं। बालक के मौसा की तहरीर पर पुलिस ने सिकंदर साहनी समेत 10 नामजद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, सिकंदर, विजय, हरि और राहुल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जबकि पांच अन्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। हत्या में प्रयुक्त राॅड बरामद नहीं होने पर पुलिस ने सिकंदर को रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी थी। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान राॅड बरामद कर ली गई है। जल्द ही आरोपपत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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पिपराइच। नौ वर्षीय बालक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिकंदर साहनी को पिपराइच पुलिस ने रविवार को सात घंटे के रिमांड पर लिया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर लुहसी गांव के पास नहर किनारे झाड़ियों से हत्या में प्रयुक्त राॅड बरामद की गई। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने शाम करीब 4:30 बजे उसे जिला कारागार भेज दिया।
एक गांव निवासी अरविंद सिंह का नौ वर्षीय बेटा पिपराइच क्षेत्र में अपनी मौसी के घर रहकर कक्षा चार में पढ़ता था। दो अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे पान की दुकान की ओर जाते समय पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने बालक और उसके मौसेरे भाई को घेर लिया था। आरोपियों पर बालक की बहन के साथ छेड़खानी का भी आरोप है। आरोप है कि रास्ते में लाठी-डंडे और राॅड से हमला कर दोनों को आरोपियों ने घायल कर दिया था। बचने के लिए भागने पर आरोपियों ने पत्थरबाजी भी की। परिजन दोनों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले गए थे, जहां उपचार के दौरान बालक की मौत हो गई थी। उसके सिर की हड्डियां टूट गई थीं। बालक के मौसा की तहरीर पर पुलिस ने सिकंदर साहनी समेत 10 नामजद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, सिकंदर, विजय, हरि और राहुल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जबकि पांच अन्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। हत्या में प्रयुक्त राॅड बरामद नहीं होने पर पुलिस ने सिकंदर को रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी थी। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान राॅड बरामद कर ली गई है। जल्द ही आरोपपत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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