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पेज वन. इटावा ः मदर डेयरी पर पांच लाख जुर्माना, पनीर में कम फैट मिला

Thu, 08 Aug 2019 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2019 12:00 AM IST
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इटावा। मदर डेयरी के पनीर की जांच में मानक से कम वसा मिलने पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। न्याय निर्णयन अधिकारी व एडीएम की कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दस अन्य प्रतिष्ठानों पर भी 2.85 लाख का अर्थदंड लगाया। इन प्रतिष्ठानों से पिछले दिनों खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी एडी पांडेय ने बताया कि इटावा-मैनपुरी रोड स्थित मदर डेयरी फूड एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड से 19 मार्च 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमप्रकाश यादव ने पनीर का नमूना लिया था। इसमें मानक से कम वसा मिला। न्याय निर्णयन अधिकारी व एडीएम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने सीनियर मैनेजर मधुलेट्टी सूर्यकांत रेड्डी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा फ्रेंड्स कालोनी स्थित विक्रम सिंह की दुकान से बेसन के लड्डू का नमूना जांच में फेल मिला। इसे बनाने में प्रयुक्त रिफाइंड में मिलावट मिली। 75 हजार रुपये जुर्माना लगा। अभिनयपुर पाठकपुर के इंद्रपाल सिंह के दूध का नमूना भी अधोमानक पाया गया। 50 हजार जुर्माना लगा। इसी तरह उदी मोड़ स्थित भिंड जिले के पचोखरा गांव के सीताराम की दुकान का बूंदी का लड्डू मिस मैच पाया गया। लड्डू बनाने में इस्तेमाल चीजों का खुलासा नहीं किया गया था। नगर के ही होमगंज मंडी निवासी शिवनाथ की थोक दुकान के रिफाइंड के नमूने में बीआर रीडिंग व आयोडीन वैल्यू सही नहीं मिली।
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कटरा कपूर चंद पुरबिया टोला निवासी जसोदानंदन के दूध के नमूने में पानी की मिलावट मिली। बकेवर बस स्टैंड मोती गंज भरथना के कन्हैया तिवारी की दुकान के बूंदी के लड्डू और नई मंडी शिवानगर निवासी नत्थूसिंह की भरथना रोड बाईपास पुल के पास स्थित दुकान से लिए दूध के नमूने फेल मिले। कोर्ट ने दोनों विक्रेताओं पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

लाइसेंस बगैर दुकान का संचालन, 25-25 हजार का जुर्माना
जसवंतनगर के फक्कड़पुरा मोहल्ला में बाबा चिकन प्वाइंट के नाम से मीट विक्रेता इरशाद और इसी मोहल्ले में मंसूरी होटल के भुल्लन व चांद होटल के कय्यूम बगैर लाइसेंस लिए मीट व खानपान की वस्तुएं बेचते मिले थे। इन सभी पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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