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मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस ने बरामद की रायफल
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दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनोज को ले जाती पुलिस।
- फोटो : AKBARPUR
कानपुर देहात/राजपुर। निर्बरी घाट पर खनन में बर्चस्व की जंग को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने शनिवार को रिमांड पर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर भाल गांव के पास बंबी किनारे एक गड्ढे में मिट्टी से दबाकर रखी गई राइफल बरामद करने का दावा किया है। यह राइफल घटना में मारे गए विधनू कानपुर निवासी सेवानिवृत्त फौजी की है।
निर्बरी बालू घाट पर 28 मई को वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में गोली चली थी। इसमें एक पक्ष से जामू बिधनू कानपुर के सेवानिवृत्त फौजी ज्ञानेंद्र सिंह (45) व दूसरे पक्ष से सट्टी के गुलरेज (35) की गोली लगने से मौत हो गई थी। दोनों पक्षों ने आगरा के मनोज चौहान उर्फ मनोज यादव को नामजद किया था। उसे मैनपुरी में अवैध शस्त्र रखने में गिरफ्तार किया गया था। राजपुर पुलिस ने उसे रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने पुलिस को
शनिवार सुबह 10 से शाम चार बजे तक का रिमांड दिया था। रिमांड अवधि में अभियुक्त को अधिवक्ता को साथ रखने व पूरे समय वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए थे।
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पुलिस मुख्य आरोपी को घटनास्थल निर्बरी घाट पर भी ले गई। इसके बाद थाने में एएसपी अनूप कुमार ने भी पूछताछ की। उसे शाम को चार बजे माती कोर्ट में पेश किया गया। एसओ राजपुर विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी ने घटना में मारे गए सेवानिवृत्त फौजी की राइफल से गुलरेज को गोली मारने की बात स्वीकार की है।
हथकड़ी लगाकर पेशी पर एसओ से स्पष्टीकरण तलब
मनोज चौहान व उर्फ मनोज यादव को तारीख पर मैनपुरी जेल से माती कोर्ट लाया गया था। उसे मैनपुरी पुलिस लेकर आई थी। कोर्ट में हथकड़ी लगाकर उसे पेश करने पर सीजेएम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उन्होंने राजपुर एसओ विक्रम सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। हालांकि एसओ विक्रम सिंह ने कोर्ट में बताया कि मनोज को मैनपुरी पुलिस हथकड़ी लगाकर लाई है। उनका इसमें कोई रोल नहीं है। एसओ ने बताया कि नोटिस मिला है।
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निर्बरी बालू घाट पर 28 मई को वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में गोली चली थी। इसमें एक पक्ष से जामू बिधनू कानपुर के सेवानिवृत्त फौजी ज्ञानेंद्र सिंह (45) व दूसरे पक्ष से सट्टी के गुलरेज (35) की गोली लगने से मौत हो गई थी। दोनों पक्षों ने आगरा के मनोज चौहान उर्फ मनोज यादव को नामजद किया था। उसे मैनपुरी में अवैध शस्त्र रखने में गिरफ्तार किया गया था। राजपुर पुलिस ने उसे रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने पुलिस को
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शनिवार सुबह 10 से शाम चार बजे तक का रिमांड दिया था। रिमांड अवधि में अभियुक्त को अधिवक्ता को साथ रखने व पूरे समय वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए थे।
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पुलिस मुख्य आरोपी को घटनास्थल निर्बरी घाट पर भी ले गई। इसके बाद थाने में एएसपी अनूप कुमार ने भी पूछताछ की। उसे शाम को चार बजे माती कोर्ट में पेश किया गया। एसओ राजपुर विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी ने घटना में मारे गए सेवानिवृत्त फौजी की राइफल से गुलरेज को गोली मारने की बात स्वीकार की है।
हथकड़ी लगाकर पेशी पर एसओ से स्पष्टीकरण तलब
मनोज चौहान व उर्फ मनोज यादव को तारीख पर मैनपुरी जेल से माती कोर्ट लाया गया था। उसे मैनपुरी पुलिस लेकर आई थी। कोर्ट में हथकड़ी लगाकर उसे पेश करने पर सीजेएम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उन्होंने राजपुर एसओ विक्रम सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। हालांकि एसओ विक्रम सिंह ने कोर्ट में बताया कि मनोज को मैनपुरी पुलिस हथकड़ी लगाकर लाई है। उनका इसमें कोई रोल नहीं है। एसओ ने बताया कि नोटिस मिला है।