फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   crime

कोर्ट ने विवेचक व गवाह का वेतन रोकने का दिया आदेश

Tue, 01 Oct 2019 01:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2019 01:57 AM IST
विज्ञापन
crime
कानपुर देहात। अमराहट में सात वर्ष पूर्व जानलेवा हमले व बलवा के मामले में विवेचक रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष व गवाह कांस्टेबिल नोटिस के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। नाराज अदालत ने दोनों का वेतन रोकने के लिए इटावा एसएसपी व कानपुर एसएसपी को पत्र लिखा है। विवेचक इटावा में तैनात हैं जबकि गवाह कानपुर एसएसपी के यहां तैनात है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता लाल मोहम्मद ने बताया कि अमराहट गांव में 29 दिसंबर 2013 को खूंटा तोड़ने के विवाद में मारपीट व पथराव हुआ था। रामस्वरूप ने गांव के ही ब्रजपाल, सुरेंद्र, अशोक, वीर सिंह पर जानलेवा हमला व बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामस्वरूप का भाई ओमकार घायल हो गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष कुमार चंदेल ने की थी। वह विवेचक के साथ मामले में गवाह भी हैं। वहीं अमराहट थाने का सिपाही निजानंद भी गवाह है। संतोष कुमार चंदेल इटावा में एसएसपी के यहां बतौर जनसंपर्क अधिकारी के रूप में तैनात हैं, वहीं सिपाही निजानंद कानपुर एसएसपी के यहां तैनात है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही है। अदालत के नोटिस के बावजूद दोनो हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने दोनों को सम्मन जारी किया था। इसके बावजूद वह अदालत नहीं पहुंचे। इस पर सोमवार को अदालत ने विवेचक का वेतन रोकने के लिए इटावा एसएसपी को और सिपाही का वेतन रोकने के लिए कानपुर एसएसपी को पत्र भेजा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed