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Chitrakoot: भाजयुमो जिला मंत्री को कोर्ट ने सुनाई सजा, विधानसभा चुनाव के दौरान की थी आपत्तिजनक पोस्ट

Tue, 30 Apr 2024 08:58 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 30 Apr 2024 08:58 PM IST
सार

Chitrakoot News: रजनीश पांडेय ने विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांतधर दुबे ने निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर रजनीश पांडेय को अर्थदंड से दंडित किया गया।

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Court sentenced BJYM district minister, had made objectionable post during assembly elections
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चित्रकूट जिले में विधानसभा चुनाव के समय सोशल मीडिया में गलत पोस्ट करने के मामले में दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी भाजयुमो के जिला मंत्री हैं। अभियोजन अधिकारी बृजमोहन ने बताया कि 27 फरवरी 2022 को राजापुर थाने के पांडेय पुरवा निवासी रजनीश पांडेय ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की थी।

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इसमें तत्कालीन राजापुर थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। साथ ही, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांतधर दुबे ने निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर रजनीश पांडेय को अर्थदंड से दंडित किया गया।

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