{"_id":"614b8c858ebc3efb5425d830","slug":"court-sentenced-15-years-for-raping-a-four-year-old-girl-fined-akbarpur-news-knp6538277138","type":"story","status":"publish","title_hn":"चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, लगाया जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, लगाया जुर्माना
विज्ञापन
कानपुर देहात। सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 15 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
घटना फरवरी 2017 में हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने अर्थदंड की रकम बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।
सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को बताया था कि 19 फरवरी 2017 को घर के लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने गए थे। चार वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी।
विज्ञापन
इस दौरान पड़ोस का रहने वाला युवक आदेश टॉफी देने के बहाने उसे अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वोट डालने के बाद घर लौटने पर घटना की जानकारी हुई।
मामले में 20 फरवरी को आरोपी पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान जान से मारने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
वहीं दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 15 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामरक्षित शर्मा व विकास सिंह ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को 25 हजार रुपये बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विज्ञापन
घटना फरवरी 2017 में हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने अर्थदंड की रकम बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को बताया था कि 19 फरवरी 2017 को घर के लोग पोलिंग बूथ पर वोट डालने गए थे। चार वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी।
विज्ञापन
इस दौरान पड़ोस का रहने वाला युवक आदेश टॉफी देने के बहाने उसे अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वोट डालने के बाद घर लौटने पर घटना की जानकारी हुई।
मामले में 20 फरवरी को आरोपी पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान जान से मारने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
वहीं दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 15 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामरक्षित शर्मा व विकास सिंह ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को 25 हजार रुपये बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।