फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Court sentence life imprisonment to lady

बेटी के साथ मिलकर उतारा था सास को मौत के घाट

Thu, 16 Nov 2017 08:09 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 16 Nov 2017 08:09 PM IST
विज्ञापन
Court sentence life imprisonment to lady
डेमो पिक
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में न्यायालय ने एक आरोपी महिला को सास की हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


उन्नाव। बेटी के साथ मिलकर सास की हत्या करने वाली महिला को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। महिला ने सास की हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट की पुष्टि होने पर पुलिस ने बहू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
 

बिहार थानाक्षेत्र के पोखरी निवासी मैकादेवी (75) की बहू बिटाना देवी पत्नी रामचंद्र ने सिर में डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। मैकादेवी के भाई सुखराम ने पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट के निशान मिले थे। पुलिस को विवेचना में  बहू बिटाना के हत्या करने के प्रमाण मिले।

विज्ञापन

 

इस पर पुलिस ने बिटाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना में बिटाना की बेटी नेहा पर दादी की हत्या में साथ देने के आरोप लगे थे। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान बिटाना के सास की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर बिटाना को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने जिरह की।

विज्ञापन
विज्ञापन



 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed