{"_id":"61aa78c27b42f17084549e54","slug":"court-imposed-fine-for-non-arrival-of-the-investigator-for-the-statement-will-be-recorded-in-the-character-register-akbarpur-news-knp667546212","type":"story","status":"publish","title_hn":"बयान के लिए विवेचक के न पहुंचने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, चरित्र पंजिका में होगा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बयान के लिए विवेचक के न पहुंचने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, चरित्र पंजिका में होगा दर्ज
विज्ञापन
कानपुर देहात। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में बयान के लिए विवेचक कई तारीखों से नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जता विवेचक दरोगा पर सौ रुपये जुर्माना लगाया है। ये राशि उसके वेतन से कटौती करने व चरित्र पंजिका में दर्ज करने के लिए एसपी को पत्र लिखा है।
रसूलाबाद थाने में तैनात दरोगा पंजाब सिंह ने एक मारपीट के मामले की विवेचना की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही है। गवाहों के बयान हो चुके हैं। कई तारीखों से विवेचक पंजाब सिंह को तलब किया जा रहा है।
वह लगातार कोर्ट के बुलावे की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही अनुपस्थित रहने का कोई कारण भी कोर्ट को नहीं बताया। दरोगा के इस कृत्य पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
कोर्ट ने वेतन से सौ रुपये की कटौती करने के साथ उसका ये आचरण चरित्र पंजिका में दर्ज करने के लिए एसपी केशव कुमार चौधरी को पत्र लिखा है। साथ ही 20 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ विजय सिंह ने बताया कि दरोगा की मनमानी पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जुर्माना की कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
रसूलाबाद थाने में तैनात दरोगा पंजाब सिंह ने एक मारपीट के मामले की विवेचना की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही है। गवाहों के बयान हो चुके हैं। कई तारीखों से विवेचक पंजाब सिंह को तलब किया जा रहा है।
विज्ञापन
वह लगातार कोर्ट के बुलावे की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही अनुपस्थित रहने का कोई कारण भी कोर्ट को नहीं बताया। दरोगा के इस कृत्य पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
कोर्ट ने वेतन से सौ रुपये की कटौती करने के साथ उसका ये आचरण चरित्र पंजिका में दर्ज करने के लिए एसपी केशव कुमार चौधरी को पत्र लिखा है। साथ ही 20 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ विजय सिंह ने बताया कि दरोगा की मनमानी पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जुर्माना की कार्रवाई की गई है।