फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Court gave verdict in case of Sexual harassment of a 13-year-old boy court sentenced accused

UP: अगर परिचित ही करेंगे अपराध तो समाज में भरोसे लायक नहीं रहेगा कोई... कुकर्मी को दी अंतिम सांस तक कैद की सजा

Wed, 09 Oct 2024 02:14 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, हरदोई
अमर उजाला नेटवर्क, हरदोई Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 09 Oct 2024 02:14 PM IST
सार

13 साल के किशोर के साथ कुकर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Court gave verdict in case of Sexual harassment of a 13-year-old boy court sentenced accused
कोर्ट का बड़ा फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चार साल पुराने 13 साल के किशोर के साथ कुकर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कुकर्मी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी पीड़ित का परिचित था। 
विज्ञापन


अदालत ने टिप्पणी की कि अगर जान पहचान वाले लोग अबोध बच्चों के साथ उनके भरोसे का फायदा उठाकर इस तरह का कुकृत्य करेंगे तो समाज में कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं रह जाएगा।
विज्ञापन


हरदोई की बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके 13 वर्षीय पुत्र को 12 सितंबर 2020 को गांव का ही शिवनंदन रुपये का लालच देकर खेत में ले गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वहां बालक के साथ उसने कुकर्म किया। किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कुकर्म व पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप पत्र के अध्ययन और सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि शिवनंदन गांव में ही सब्जी बेचता था। 
 

इस कारण बालक से उसकी जान पहचान थी। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर बालक के भरोसे को तोड़ते हुए उसके साथ कुकर्म किया। 

 

अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी (कोर्ट संख्या 15) ने अपराध को अत्यंत गंभीर एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि अल्प आयु के बालक के साथ अभियुक्त ने अपराध जानबूझकर किया है। अभियुक्त नौजवान था, इसलिए पीड़ित विरोध भी नहीं कर पाया। अपर जिला जज ने अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed