फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   corona in unnao: lockdown will remain from 10 to 12 July, the entire district will be sanitized

Coronavirus:10 से 12 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या होंगे नियम

Sat, 11 Jul 2020 02:50 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 11 Jul 2020 02:50 AM IST
विज्ञापन
corona in unnao: lockdown will remain from 10 to 12 July, the entire district will be sanitized
lockdown - फोटो : lockdown
उन्नाव जिले में 10 से 12 जुलाई तक सभी बाजार बंद रहेंगे। दूध, ब्रेड की दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगी। सब्जी व फल वालों को ठेले से गलियों में जाकर बिक्री करने की अनुमति होगी। इन तीन दिनों में पूरे जिले को सैनिटाइज कराया जाएगा। लोगों को बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। मास्क न लगाने पर 100 के बजाए 500 रुपये जुर्माना चुकाना होगा। 
विज्ञापन


7 जुलाई को जिला प्रशासन व व्यापारियों के बीच हुई वार्ता के बाद 10, 11 व 12 जुलाई को जनपद में सभी बाजार (मेडिकल स्टोर एवं नर्सिंगहोम को छोड़कर) बंद रखने पर सहमति बनी थी। आज से इसे लागू किया जाएगा। इसलिए तीन दिन जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सभी बाजार व किराना दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं दूध, ब्रेड की दुकानें सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगी।
विज्ञापन


सब्जी एवं फल विक्रेता भ्रमण करके ही सामान बेच सकेंगे। सब्जी एवं फ ल मंडी की दुकानें इन तीन दिन तक नहीं खुलेंगी। इस अवधि में सभी चिकित्सालय, नर्सिंगहोम, ढाबे व रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। मेडिकल इमरजेंसी या अस्पताल जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। न्यायालय और कार्यालय जाने वालों के लिए दिए गए जारी पास मान्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ताओं के लिए उनके ड्रेस अथवा उनके अधिवक्ता संघ का परिचय पत्र मान्य होगा। इस दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। द्वितीय शनिवार एवं रविवार को समस्त कार्यालयों का भी सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। नर्सिंगहोम, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा।

जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसके लिया मास्क पहनना आवश्यक होगा। मास्क न लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जो दुकानें अनाधिकृत रुप से खुली पाई जाएंगी उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट चंदन कुमार पटेल ने बताया कि लोग जरूरी काम से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क न लगाने पर पांच गुना जुर्माना यानी 500 रुपये जमा करने होंगे।

जरूरी बातें
किराना व अन्य आवश्यक वस्तु की दुकानें सुबह 9 बजे तक खुल सकेंगी।
सब्जी मंडी नहीं लगेगी, फुटकर विक्रेता फेरी लगाकर बेच सकेंगे सब्जी।
कपड़ा, बर्तन, सराफा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
बेवजह घर से न निकलने की अपील, मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना।
कर्मचारियों के लिए पास, वकीलों की ड्रेस व अधिवक्ता संघ का आईकार्ड मान्य होगा।
मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंगहोम, ढाबे व रेस्टोरेंट, सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर खुलेंगे।

जरूरी न हो तो घरों में ही रहें लोग
डीएम ने आम जनता से अपील की है कि वह अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलें। बंदी के तीन दिन अपने घरों को सैनिटाइज करें तथा ‘स्वस्थ उन्नाव, स्वच्छ उन्नाव’ ट्विटर एवं फेसबुक पर टैग कर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। 


कलक्ट्रेट व तहसीलों में खुले कंट्रोल रूम
तीन दिनों तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बंदी से जन सामान्य को असुविधा न हो इसके लिए कलक्ट्रेट और सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम खोले गए हैं। कलक्ट्रेट में खुले कंट्रोल रूम का नंबर 0515-2820707, तहसील सदर का 7860393939,  तहसील सफ ीपुर का 05144-220504, तहसील बांगरमऊ का 9569865972, तहसील हसनगंज का 9454416668, तहसील पुरवा का 9454416664 व तहसील बीघापुर का 9454416665 है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed