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Kanpur News: किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Sun, 20 Sep 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:58 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के सतेजी थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को बहला कर युवक अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की घटना की। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एडीजे-15 की अदालत मेंं चल रही थी। शनिवार को अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 कैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पिता ने 10 जून 2024 को सजेती थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह बीमार पत्नी का इलाज कराने 29 मई को अस्पताल गया था। घर पर बेटी और बेटा थे। इस दौरान घर पर पहुंचे गांव के रामू ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर ले गया। खोजबीन कर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने मैनपुरी ले जाने और दुष्कर्म करने की बात पुलिस को बताई थी।
पुलिस ने किशोरी के बयान पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-15 फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने पीड़िता व गवाहों के बयानों व अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त रामू को दोषी करार दिया। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 28 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पिता ने 10 जून 2024 को सजेती थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह बीमार पत्नी का इलाज कराने 29 मई को अस्पताल गया था। घर पर बेटी और बेटा थे। इस दौरान घर पर पहुंचे गांव के रामू ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर ले गया। खोजबीन कर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने मैनपुरी ले जाने और दुष्कर्म करने की बात पुलिस को बताई थी।
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पुलिस ने किशोरी के बयान पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-15 फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने पीड़िता व गवाहों के बयानों व अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त रामू को दोषी करार दिया। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 28 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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