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Kanpur News: पूरा भरें गणना प्रपत्र, सिर्फ हस्ताक्षर करने पर ड्राफ्ट सूची में जाएगा नाम
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कानपुर। वर्तमान में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। अगर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आपके घर गणना प्रपत्र दे गए हैं तो उसे पूरा भरकर ही वापस करना होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल हस्ताक्षर करके प्रपत्र लौटाने पर संबंधित मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर नाम अंतिम सूची में शामिल होगा।
जिले की 10 विधानसभा में कुल 3538261 मतदाता हैं। इसमें 95 फीसदी लोगों के घर गणना प्रपत्र बंट चुके हैं जिसमें पांच हजार से अधिक प्रपत्र जमा भी हुए हैं। वितरण के बाद गणना प्रपत्र सही तरह से भरकर जमा करना बीएलओ के लिए सबसे मुश्किल काम हो रहा है। प्रपत्र भरने की कम जानकारी होने के कारण लोग अधूरे फार्म ही लौटा रहे हैं। इसको भरवाने में बीएलओ को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मतदाता गणना प्रपत्र का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने घर के मृतक या स्थानांतरित सदस्यों की सही जानकारी बीएलओ को देनी होगी। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम केवल एक बूथ पर ही रह सकता है। यदि किसी अन्य बूथ पर नाम पाया जाता है और शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
बीएलओ देंगे चार भागों में विभाजित गणना प्रपत्र और वही करेंगे जमा
मतदाता गणना प्रपत्र चार भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर क्यूआर कोड दिया गया है जिसमें मतदाता का नाम और अन्य विवरण दर्ज रहते हैं। यदि आप 2003 में मतदाता बने हैं तो बाएं तरफ का कॉलम भरना होगा। यदि 2003 के बाद मतदाता बने हैं तो दाहिने तरफ का कॉलम भरें। पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं को प्रपत्र के निचले हिस्से को अनिवार्य रूप से भरना होगा। कलेक्ट्रेट व तहसीलों में गणना प्रपत्र को लेकर शिकायतें बढ़ने के बीच प्रशासन ने साफ किया है कि प्रपत्र केवल बीएलओ ही उपलब्ध कराएंगे और वही वापस लेंगे। किसी भी कार्यालय या अन्य माध्यम से प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
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सिर्फ हस्ताक्षर कर प्रपत्र वापस करने वालों को जारी होगा नोटिस
चार दिसंबर के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होगा जिन्होंने प्रपत्र में सिर्फ हस्ताक्षर कर वापस जमा किया है। उनसे नोटिस भेजकर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे तभी उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। नए मतदाता या प्रपत्र भरने में सक्षम लोग इसे ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। नौ दिसंबर को संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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जिले की 10 विधानसभा में कुल 3538261 मतदाता हैं। इसमें 95 फीसदी लोगों के घर गणना प्रपत्र बंट चुके हैं जिसमें पांच हजार से अधिक प्रपत्र जमा भी हुए हैं। वितरण के बाद गणना प्रपत्र सही तरह से भरकर जमा करना बीएलओ के लिए सबसे मुश्किल काम हो रहा है। प्रपत्र भरने की कम जानकारी होने के कारण लोग अधूरे फार्म ही लौटा रहे हैं। इसको भरवाने में बीएलओ को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मतदाता गणना प्रपत्र का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने घर के मृतक या स्थानांतरित सदस्यों की सही जानकारी बीएलओ को देनी होगी। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम केवल एक बूथ पर ही रह सकता है। यदि किसी अन्य बूथ पर नाम पाया जाता है और शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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बीएलओ देंगे चार भागों में विभाजित गणना प्रपत्र और वही करेंगे जमा
मतदाता गणना प्रपत्र चार भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर क्यूआर कोड दिया गया है जिसमें मतदाता का नाम और अन्य विवरण दर्ज रहते हैं। यदि आप 2003 में मतदाता बने हैं तो बाएं तरफ का कॉलम भरना होगा। यदि 2003 के बाद मतदाता बने हैं तो दाहिने तरफ का कॉलम भरें। पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं को प्रपत्र के निचले हिस्से को अनिवार्य रूप से भरना होगा। कलेक्ट्रेट व तहसीलों में गणना प्रपत्र को लेकर शिकायतें बढ़ने के बीच प्रशासन ने साफ किया है कि प्रपत्र केवल बीएलओ ही उपलब्ध कराएंगे और वही वापस लेंगे। किसी भी कार्यालय या अन्य माध्यम से प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
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सिर्फ हस्ताक्षर कर प्रपत्र वापस करने वालों को जारी होगा नोटिस
चार दिसंबर के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होगा जिन्होंने प्रपत्र में सिर्फ हस्ताक्षर कर वापस जमा किया है। उनसे नोटिस भेजकर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे तभी उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। नए मतदाता या प्रपत्र भरने में सक्षम लोग इसे ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। नौ दिसंबर को संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।