14 साल बाद बैंकों में फिर से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शुरू होने जा रही है। 2004 में यूपीए सरकार द्वारा लगाई गई रोक और कड़ी शर्तों को भाजपा सरकार ने हटा दिया है। इसके अलावा मृतक आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकों को संबंधित आदेश अगस्त के पहले सप्ताह में भेज दिया गया था। नई व्यवस्था अगस्त के दूसरे सप्ताह से प्रभावी हो गई है।
14 साल बाद बैंकों में फिर शुरू होंगी अनुकंपा नियुक्ति, 2004 में यूपीए सरकार ने लगाई थी रोक
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 29 Sep 2018 11:46 AM IST
सार
- 2004 में लगी रोक हटाई गई, अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था खत्म
- अगस्त के पहले सप्ताह में वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकों को भेजा गया पत्र
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यह है अनुग्रह राशि
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