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14 साल बाद बैंकों में फिर शुरू होंगी अनुकंपा नियुक्ति, 2004 में यूपीए सरकार ने लगाई थी रोक

Sat, 29 Sep 2018 11:46 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Sat, 29 Sep 2018 11:46 AM IST
सार

- 2004 में लगी रोक हटाई गई, अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था खत्म
- अगस्त के पहले सप्ताह में वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकों को भेजा गया पत्र

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compassionate appointment started in banks
डेमो पिक

14 साल बाद बैंकों में फिर से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शुरू होने जा रही है। 2004 में यूपीए सरकार द्वारा लगाई गई रोक और कड़ी शर्तों को भाजपा सरकार ने हटा दिया है। इसके अलावा मृतक आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकों को संबंधित आदेश अगस्त के पहले सप्ताह में भेज दिया गया था। नई व्यवस्था अगस्त के दूसरे सप्ताह से प्रभावी हो गई है।

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बैंक सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था से खासी राहत मिलेगी। इसके अलावा पहले दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में जो सख्त नियम थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले नियम था कि मृतक ने कम से कम पांच वर्ष की नौकरी पूरी की हो, उसकी उम्र 30 साल अधिक न हो। इन शर्तों के चलते कई आश्रित नौकरी पाने से वंचित रह गए। सूत्रों के मुताबिक निर्देश में कहा गया है कि संबंधित बैंक इस नई व्यवस्था को उनके बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू कर दें। उधर, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक इंप्लाइज के सचिव राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। अनुकंपा भर्ती होने से मृतक आश्रितों को राहत मिलेगी।

यह है अनुग्रह राशि

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यह एक सेवानिवृत्ति लाभ है, जो कर्मचारियों को आभार के रूप में दिया जाता है। इसके लिए कम से कम पांच साल की नौकरी पूरी करना जरूरी है। यह लाभ उसे दिया जाता है जो सेवानिवृत्त हो चुका हो, नौकरी से निकाल दिया गया हो या मृत्यु हो गई हो।

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इनको मिलेगा लाभ

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डेमो पिक

- सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को
- कम से कम दो साल से गुमशुदा कर्मचारी के आश्रितों को
- आत्महत्या करने वाले कर्मचारी या अफसर के आश्रितों को
- 55 साल से पहले स्वास्थ्य कारणों के कारण सेवा से मुक्त होने पर

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