{"_id":"6071170789744a7e3000a1fb","slug":"commissioner-court-sent-accuseds-to-jail-for-first-time-in-kanpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट-पथराव का मामला : कमिश्नरी की कोर्ट ने पहली बार आरोपियों को भेजा जेल, 38 को दी जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारपीट-पथराव का मामला : कमिश्नरी की कोर्ट ने पहली बार आरोपियों को भेजा जेल, 38 को दी जमानत
Sat, 10 Apr 2021 08:39 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 10 Apr 2021 08:39 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कमिश्नरी की कोर्ट ने पहली बार शांति भंग (सीआरपीसी 151) में तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद जेल भेजा। सुनवाई के बाद एसीपी सीसामऊ की कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा। इसके अलावा अन्य दोनों नई कोर्ट में भी शुक्रवार को मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें 38 आरोपियों को जमानत दी गई।
पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार से तीनों जोन पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में एसीपी की कोर्ट की शुरुआत की। एसीपी सीसामऊ निशांक शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार सुबह अर्मापुर में अवैध टेंपो स्टैंड पर पथराव व मारपीट मामले की सुनवाई हुई।
इसमें आरोपी मनोज, ओम प्रकाश और राजकुमार को पुलिस ने पेश किया। इन तीनों को मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। मामला गंभीर था इसलिए सीआरपीसी 151 में ही इन तीनों को जेल भेजा। अन्य मामलों में आरोपियों को जमानत दी।
विज्ञापन
एसीपी बाबूपुरवा आलोक सिंह की कोर्ट ने दस मामलों में सुनवाई के बाद अलग-अलग मुचलकों पर आरोपियों को जमानत दी। कोतवाली में एसीपी व्रजनारायण सिंह की कोर्ट ने 19 आरोपियों को जमानत पर छोड़ा।
विज्ञापन
पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार से तीनों जोन पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में एसीपी की कोर्ट की शुरुआत की। एसीपी सीसामऊ निशांक शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार सुबह अर्मापुर में अवैध टेंपो स्टैंड पर पथराव व मारपीट मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
इसमें आरोपी मनोज, ओम प्रकाश और राजकुमार को पुलिस ने पेश किया। इन तीनों को मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। मामला गंभीर था इसलिए सीआरपीसी 151 में ही इन तीनों को जेल भेजा। अन्य मामलों में आरोपियों को जमानत दी।
विज्ञापन
एसीपी बाबूपुरवा आलोक सिंह की कोर्ट ने दस मामलों में सुनवाई के बाद अलग-अलग मुचलकों पर आरोपियों को जमानत दी। कोतवाली में एसीपी व्रजनारायण सिंह की कोर्ट ने 19 आरोपियों को जमानत पर छोड़ा।