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Kanpur News: प्लाट के करीब मिली व्यवसायिक गतिविधि, 94680 रुपये अर्थदंड लगा
Wed, 07 May 2025 01:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 07 May 2025 01:26 AM IST
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कानपुर देहात। रनियां में प्लाट के बैनामा में करीब स्थित व्यवसायिक गतिविधि को छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने क्रेता पर 94680 रुपये अर्थदंड लगाया है। अब कुल 2 लाख 2 हजार 920 रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
कानपुर के गोविंदनगर स्थित एनएस अपार्टमेंट निवासी मनीष त्रिपाठी ने 2 नवंबर 2021 को रनियां स्थित प्लाट क्रय किया था। सहायक महानिरीक्षक निबंधक के स्थलीय निरीक्षण में बैनामा में दर्शाए गए तथ्य से इतर स्थिति मिली। प्लाट के करीब व्यवसायिक गतिविधि पाई गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई। बैनामा में दर्शाए पते पर आवासित नहीं होने की वजह से कोर्ट की नोटिस तामील नहीं हुई।
गुणदोष व निरीक्षण आख्या के आधार पर कोर्ट ने स्टांप शुल्क 94680 रुपये व निबंधन शुल्क 13560 रुपये कम अदा करने पर क्रेता पर 94680 रुपये अर्थदंड लगाया। बैनामा तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज वसूली का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली होगी।
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कानपुर के गोविंदनगर स्थित एनएस अपार्टमेंट निवासी मनीष त्रिपाठी ने 2 नवंबर 2021 को रनियां स्थित प्लाट क्रय किया था। सहायक महानिरीक्षक निबंधक के स्थलीय निरीक्षण में बैनामा में दर्शाए गए तथ्य से इतर स्थिति मिली। प्लाट के करीब व्यवसायिक गतिविधि पाई गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई। बैनामा में दर्शाए पते पर आवासित नहीं होने की वजह से कोर्ट की नोटिस तामील नहीं हुई।
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गुणदोष व निरीक्षण आख्या के आधार पर कोर्ट ने स्टांप शुल्क 94680 रुपये व निबंधन शुल्क 13560 रुपये कम अदा करने पर क्रेता पर 94680 रुपये अर्थदंड लगाया। बैनामा तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज वसूली का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली होगी।
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