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Kanpur News: आधार कार्ड को लेकर दो अधिवक्ता व उनके समर्थकों में टकराव
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चित्रकूट। कचहरी परिसर में बुधवार की शाम अधिवक्ता ने दूसरे के मुवक्किल का आधार कार्ड ले लिया। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। आधार कार्ड मांगने पर दूसरे अधिवक्ता ने लौटाने से इन्कार कर दिया। इस पर दोनों पक्ष के समर्थक एकत्र हो गए। मारपीट और पथराव हो गया। इसमें सात लोग चोटिल हो गए। दोनों पक्ष ने कोतवाली में तहरीर दी है।
एक मामले में एक पक्ष के अधिवक्ता आशीष तिवारी हैं। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता रामकृष्ण सोनी हैं। अधिवक्ता आशीष तिवारी ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के अधिवक्ता आशीष ने उनके मुवक्किल का आधार कार्ड जबरन ले लिया। उन्होंने आधार कार्ड लौटाने के लिए कहा तो आशीष गाली-गलौज करने लगे। गहमागहमी के बीच दोनों पक्ष के अन्य समर्थक एकत्र हो गए। इसी बात को लेकर पथराव व मारपीट तक होने लगी। जानकारी होते ही कोतवाली व सीतापुर चौकी की पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। दोनों पक्ष से बातचीत कर मामला शांत कराया।
कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष से तहरीर मिली है। दोनों पक्ष से सात लोग चोटिल हो गए हैं। इनका मेडीकल भी कराया गया है। जांच के बाद ही दोनों पक्ष की ओर से मामला दर्ज किया जाएगा।
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खेलते समय नाला में गिरे मासूम की मौत
मऊ। थाना क्षेत्र के सुरौंधा के सूरज पुरवा में बुधवार की शाम घर के पास खेलते समय एक मासूम नाला में गिर गया। पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
सुरौंधा के सूरज पुरवा निवासी सानंद कुमार पाल ने बताया कि उसका नाती शिवम कुमार (5) बुधवार की शाम को घर के बाहर खेल रहा था। तभी घर के बगल से गुजरे नाला में गिर कर डूब गया। काफी देर तक दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने खोजबीन शुरु की। काफी देर बाद नाला के पास खेल सामग्री पड़ी हुई मिली तो उसमें खोजबीन की तब उसमें शव मिला। परिजन तुरंत बाहर निकालकर सीएचसी लेकर गए। वहां डाक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी दुर्गविजय सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पुलिस गई थी लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। संवाद
तस्कर को पांच साल का कारावास
चित्रकूट। एनडीपीएस एक्ट के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट ने पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सदर कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 16 मई 2015 को दरोगा राजेन्द्र प्रसाद यादव ने टीम के साथ शंकर बाजार निवासी रवि केवट को साढ़े पांच किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट दर्ज दरोगा रविंद्र नाथ राय ने विवेचना की थी। 21 जुलाई 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। इसमें अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोषी मिलने पर सजा सुनाई। संवाद
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एक मामले में एक पक्ष के अधिवक्ता आशीष तिवारी हैं। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता रामकृष्ण सोनी हैं। अधिवक्ता आशीष तिवारी ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के अधिवक्ता आशीष ने उनके मुवक्किल का आधार कार्ड जबरन ले लिया। उन्होंने आधार कार्ड लौटाने के लिए कहा तो आशीष गाली-गलौज करने लगे। गहमागहमी के बीच दोनों पक्ष के अन्य समर्थक एकत्र हो गए। इसी बात को लेकर पथराव व मारपीट तक होने लगी। जानकारी होते ही कोतवाली व सीतापुर चौकी की पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। दोनों पक्ष से बातचीत कर मामला शांत कराया।
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कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष से तहरीर मिली है। दोनों पक्ष से सात लोग चोटिल हो गए हैं। इनका मेडीकल भी कराया गया है। जांच के बाद ही दोनों पक्ष की ओर से मामला दर्ज किया जाएगा।
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खेलते समय नाला में गिरे मासूम की मौत
मऊ। थाना क्षेत्र के सुरौंधा के सूरज पुरवा में बुधवार की शाम घर के पास खेलते समय एक मासूम नाला में गिर गया। पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
सुरौंधा के सूरज पुरवा निवासी सानंद कुमार पाल ने बताया कि उसका नाती शिवम कुमार (5) बुधवार की शाम को घर के बाहर खेल रहा था। तभी घर के बगल से गुजरे नाला में गिर कर डूब गया। काफी देर तक दिखाई नहीं दिया तो परिजनों ने खोजबीन शुरु की। काफी देर बाद नाला के पास खेल सामग्री पड़ी हुई मिली तो उसमें खोजबीन की तब उसमें शव मिला। परिजन तुरंत बाहर निकालकर सीएचसी लेकर गए। वहां डाक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी दुर्गविजय सिंह ने बताया कि सूचना पर मौके पर पुलिस गई थी लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। संवाद
तस्कर को पांच साल का कारावास
चित्रकूट। एनडीपीएस एक्ट के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट ने पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सदर कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 16 मई 2015 को दरोगा राजेन्द्र प्रसाद यादव ने टीम के साथ शंकर बाजार निवासी रवि केवट को साढ़े पांच किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट दर्ज दरोगा रविंद्र नाथ राय ने विवेचना की थी। 21 जुलाई 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। इसमें अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोषी मिलने पर सजा सुनाई। संवाद