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Kanpur News: 16 वर्ष से कम उम्र वाले छात्रों को नहीं मिलेगा कोचिंग में प्रवेश

Fri, 19 Jul 2024 04:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 19 Jul 2024 04:31 AM IST
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CHC staff found guilty in the case of pregnant woman's death
नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर लगेगा 25 हजार से एक लाख तक का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। कोचिंग संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। संचालक अब अपनी कोचिंग में 16 साल आयु वर्ग से कम के बच्चों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
कोचिंग में 16 साल से कम आयु के बच्चों के शिक्षण कार्य करते मिलने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। शासन की ओर से कोचिंग के लिए गाइड लाइन जारी की गई है, जिसके तहत कोचिंग का पंजीकरण कराने के मानक तय किए गए है।
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कोचिंग संस्थानों के कारण बच्चों में बढ़ रही आत्महत्या के मामलों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी की गई।जिसको मानक में जोड़ दिया गया है, इन नियमों का पालन संचालकों को करना होगा। कोचिंग संचालक को अपनी बेवसाइट पर शिक्षक, पढ़ाई का स्तर व शुल्क का विवरण अपलोड करना होगा।
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कोचिंग संचालक विद्यार्थियों को रैंक व अच्छे नंबर दिलाने का वादा नहीं करेंगे, कोचिंग संस्थानों में स्नातक से कम योग्यता के शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं सकेंगे, टेस्ट से पहले बच्चों को पूरी जानकारी बतानी होगी। इसके साथ ही शुल्क की रसीद देनी होगी। विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन न करने पर कोचिंग संचालक पर 25 हजार से लेकर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
कोट
डीआईओएस मनोज कुमार ने बताया कि सभी कोचिंग संचालकों को गाइड लाइन जारी की गई है। पालन न करने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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