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चौबीस घंटे में अभिलेख पूरे न हुए तो लेखपाल पर होगी कार्रवाई

Wed, 28 Oct 2020 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2020 11:21 PM IST
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chaubees ghante mein abhilekh poore na hue to lekhapaal par hogee kaarravaee
लेखपाल से जानकारी लेते एसडीएम देवेश कुमार गुप्ता। - फोटो : CHIBRAMAU
छिबरामऊ(कन्नौज)। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में किसानों की भूमि के मुआवजा संबंधी अभिलेख की फाइल 24 घंटे में पूरी न हुई तो लेखपाल पर कार्रवाई होगी। एसडीएम ने सभी फाइलों में खसरा अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं।
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बुधवार को तहसील सभागार में नेशनल हाईवे के 35 गांवों से संबंधित लेखपालों की बैठक एसडीएम देवेश कुमार गुप्ता ने ली। उन्होंने बताया कि मुआवजा गलत ढंग से बंटने पर रिकवरी हम सभी लोगों से की जाएगी। तहसीलदार अभिमन्यु कुमार ने कहा कि संबंधित लेखपाल अपने सभी अभिलेख खसरा, खतौनी, सीएच-41, सीएच 45, गुनिया, जरीब अपने साथ रखेंगे। सामान्य और एलाइनमेंट नक्शा भी रखेंगे। गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि न्यायालय में चल रहे विवादों का स्पष्ट रूप से विवरण दें। प्रारूप में गाटा संख्या, भूमिका विवरण विवादित है या अविवादित, इस आराजी का बैनामा है या नहीं, इसका भी विवरण देना होगा। बैनामा में गाटा संख्या है या नहीं, इसका भी विवरण दें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। गलत मुआवजा बांटने पर जिम्मेदारी हम सभी की होगी। बैठक में नायब तहसीलदार सहित सभी लेखपाल मौजूद रहे।
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