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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Case of rape of six year old innocent in Kannauj, 20 years imprisonment to the guilty, fine of 25 thousand

Kannauj Crime: छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला, दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी ठोका

Fri, 25 Aug 2023 04:45 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 25 Aug 2023 04:45 PM IST
सार

Kannauj News: न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने शेर सिंह को 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बताया कि कोर्ट ने धारा 376(3) में 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये, धारा 506 में पांच साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Case of rape of six year old innocent in Kannauj, 20 years imprisonment to the guilty, fine of 25 thousand
जेल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कन्नौज जिले में चार साल पहले छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जज अलका यादव ने सुनाया।

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जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे और शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 21 जुलाई 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 20 जुलाई की शाम छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी।
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तभी गांव का ही रहने वाला शेर सिंह पुत्री को 10 रुपये देने का लालच देकर अपने साथ ले गया। नाला के पास लेकर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। कहा कि वह अपनी पुत्री को ढूंढते हुए मौके पर पहुंच गई। उसको देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। बताया कि मेडिकल में बच्ची से दुष्कर्म की बात सामने आई थी।

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20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना
पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। साक्ष्यों आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने शेर सिंह को 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने धारा 376(3) में 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये, धारा 506 में पांच साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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