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छह वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला: आरोपी पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जांच आख्या
Fri, 20 Nov 2020 11:32 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 20 Nov 2020 11:32 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
उन्नाव के बिहार थानाक्षेत्र में जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता के 6 वर्षीय भतीजे के अपहरण मामले में पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई है। बच्चे के अपहरण में जिन 5 लोगों को जेल भेजा गया था, उनके परिजनों की ओर से पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ व सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की गई थी।
उच्चन्यायालय ने पुलिस से 21 दिन के अंदर अब तक की विवेचना की आख्या तलब की है। बिहार थाना क्षेत्र में दो अक्टूबर की शाम जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता के 6 वर्षीय भतीजे का अपहरण हो गया था। बच्चे की बुआ की तहरीर पर पुलिस ने गांव के हर्षित बाजपेई पुत्र विमल बाजपेई व सुंदारा पत्नी अमरनाथ लोधी के अलावा पूर्व की घटना में आरोपी रहे शिवम त्रिवेदी की मां सरोज त्रिवेदी और बहन अनीता त्रिवेदी व प्रधानपति हरिशंकर त्रिवेदी के भांजे कैप्टन बाजपेई के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
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उच्चन्यायालय ने पुलिस से 21 दिन के अंदर अब तक की विवेचना की आख्या तलब की है। बिहार थाना क्षेत्र में दो अक्टूबर की शाम जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता के 6 वर्षीय भतीजे का अपहरण हो गया था। बच्चे की बुआ की तहरीर पर पुलिस ने गांव के हर्षित बाजपेई पुत्र विमल बाजपेई व सुंदारा पत्नी अमरनाथ लोधी के अलावा पूर्व की घटना में आरोपी रहे शिवम त्रिवेदी की मां सरोज त्रिवेदी और बहन अनीता त्रिवेदी व प्रधानपति हरिशंकर त्रिवेदी के भांजे कैप्टन बाजपेई के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
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10 दिन बाद तक बच्चे का पता न चलने पर पुलिस ने नामजद आरोपियों को जेल भेज दिया था। लगभग 20 दिन पहले जेल भेजे गए आरोपी हर्षित बाजपेई के पिता विमल बाजपेई ने उच्चन्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठकरा, घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।
18 नवंबर को उच्चन्यायालय ने आदेश जारी कर पुलिस को काउंटर शपथपत्र के साथ अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए पुलिस को 21 दिन का समय दिया है। एसओ संतोष सिंह ने बताया कि एक काउंटर सपथ पत्र उच्चन्यायालय में दाखिल किया गया है। जल्द ही दूसरा सपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। मामले में उच्चन्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आरोपी पक्ष में न्याय की आस बढ़ी है।
48 वें दिन भी अपृहत बच्चे का सुराग नहीं
पुलिस की 14 टीमों के साथ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह की स्वॉट व एसटीएफ लगातार बच्चे की तलाश में लगी है। 48वें दिन भी बच्चे का सुराग नहीं लगा है। आरोपी पक्ष लगातार खुद को बेगुनाह बता नार्को व लाई डिटक्टर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने लाईडिटेक्टर टेस्ट की अनुमति भी दे दी थी। पर अब तक एफएसएल लखनऊ से टेस्ट की तारीख नहीं मिल सकी है। बच्चे की तलाश में पुलिस रायबरेली, फतेहपुर समेत अन्य जिलों में खाक छान रही है।
18 नवंबर को उच्चन्यायालय ने आदेश जारी कर पुलिस को काउंटर शपथपत्र के साथ अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए पुलिस को 21 दिन का समय दिया है। एसओ संतोष सिंह ने बताया कि एक काउंटर सपथ पत्र उच्चन्यायालय में दाखिल किया गया है। जल्द ही दूसरा सपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। मामले में उच्चन्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आरोपी पक्ष में न्याय की आस बढ़ी है।
48 वें दिन भी अपृहत बच्चे का सुराग नहीं
पुलिस की 14 टीमों के साथ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह की स्वॉट व एसटीएफ लगातार बच्चे की तलाश में लगी है। 48वें दिन भी बच्चे का सुराग नहीं लगा है। आरोपी पक्ष लगातार खुद को बेगुनाह बता नार्को व लाई डिटक्टर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने लाईडिटेक्टर टेस्ट की अनुमति भी दे दी थी। पर अब तक एफएसएल लखनऊ से टेस्ट की तारीख नहीं मिल सकी है। बच्चे की तलाश में पुलिस रायबरेली, फतेहपुर समेत अन्य जिलों में खाक छान रही है।