फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Case of kidnapping and rape of a teenager in Auraiya, life sentence to the guilty and 50 thousand fine

Auraiya Crime: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला, दोषी को उम्रकैद की सजा, 50 हजार अर्थदंड भी

Thu, 13 Apr 2023 10:45 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 13 Apr 2023 10:45 PM IST
सार

Auraiya News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि दिबियापुर थाना क्षेत्र का छह साल पुराना मामला है, जिसमें फैसला आया है।

विज्ञापन
Case of kidnapping and rape of a teenager in Auraiya, life sentence to the guilty and 50 thousand fine
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

औरैया जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के छह साल पुराने किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

विज्ञापन

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 13 जुलाई 2017 को उसकी 15 वर्षीय अनुसूचित जाति की पुत्री को गोपाल कहार बहला-फुसलाकर ले गया था।
विज्ञापन

आरोपी ने मोबाइल फोन पर यह धमकी भी दी थी कि रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। दिबियापुर थाना पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त गोपाल कहार के खिलाफ नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म व हरिजन एक्ट के मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल की।

विज्ञापन
विज्ञापन

गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड की मांग
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निर्दोष बताया।

आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड
दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त गोपाल कहार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

दोषी को इटावा जेल भेजा
कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्च व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपाल कहार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा अब न्याय मिला है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed