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सीएए बवाल: प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना घर-घर भेजेगी योगी सरकार, धनराशि लौटाने के लिए तहसील को मिले चेक
Tue, 15 Mar 2022 04:23 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 15 Mar 2022 04:23 PM IST
सार
शासन के निर्देश के बाद उन 33 लोगों के नाम के चेक सदर तहसील को मिल गए, जिनसे वसूली की गई थी। सभी को सूचना देकर चेक लेने के लिए भी कह दिया गया है। इसके बाद भी जो लोग चेक लेने नहीं आ पाएंगे, उन्हें घर-घर जाकर चेक वितरित किए जा सकते हैं।
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कानपुर में सीएए हिंसा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) लागू होने के बाद इसके विरोध में शहर में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली गई धनराशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के निर्देश के बाद सोमवार को उन 33 लोगों के नाम के चेक सदर तहसील को मिल गए, जिनसे वसूली की गई थी।
सभी को सूचना देकर चेक लेने के लिए भी कह दिया गया है। इसके बाद भी जो लोग चेक लेने नहीं आ पाएंगे, उन्हें घर-घर जाकर चेक वितरित किए जा सकते हैं। बताते चलें कि दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी लागू करने के विरोध में कानपुर में कई जगह बवाल हुआ था।
लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। शासन ने इसकी क्षतिपूर्ति आरोपियों से करने का आदेश दिया था। एडीएम सिटी कोर्ट के नोटिस पर डीएम के नाम से ड्राफ्ट बनवाकर बाबूपुरवा और बेकनगंज के 33 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी को गलत बताकर वसूली प्रक्रिया को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीएम सिटी ने सभी रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। अब जिला प्रशासन ने पैसा वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। चेक से धन वापस कराकर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।
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सभी को सूचना देकर चेक लेने के लिए भी कह दिया गया है। इसके बाद भी जो लोग चेक लेने नहीं आ पाएंगे, उन्हें घर-घर जाकर चेक वितरित किए जा सकते हैं। बताते चलें कि दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी लागू करने के विरोध में कानपुर में कई जगह बवाल हुआ था।
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लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। शासन ने इसकी क्षतिपूर्ति आरोपियों से करने का आदेश दिया था। एडीएम सिटी कोर्ट के नोटिस पर डीएम के नाम से ड्राफ्ट बनवाकर बाबूपुरवा और बेकनगंज के 33 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी को गलत बताकर वसूली प्रक्रिया को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीएम सिटी ने सभी रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। अब जिला प्रशासन ने पैसा वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। चेक से धन वापस कराकर पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।