भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा को हत्या के प्रयास में दस साल की कैद
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उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा को हत्या के प्रयास के मुकदमे में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में भी एक साल की सजा हुई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी।
वर्ष 2000 के जून में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान किशोरी के चाचा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर विधायक के छोटे भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह पर जानलेवा हमला किया था। जयदीप सिंह ने किशोरी के पिता व दोनों चाचा के खिलाफ माखी थाने में हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
भाजपा विधायक के छोटे भाई पर वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान किया था हमला
मुकदमे की सुनवाई के बाद 4 अक्तूबर 2004 को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने न्यायालय में उपस्थित किशोरी के पिता (अब मृतक) और छोटे चाचा (अब मृतक) को दोषमुक्त कर दिया था। जबकि तीसरा आरोपी (किशोरी का चाचा) फरार था। नवंबर 2018 को न्यायालय ने इसी मुकदमे में चाचा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
माखी थाना पुलिस ने 14 साल से न्यायालय से फरार किशोरी के चाचा को दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस चाचा को रायबरेली जेल से लेकर उन्नाव न्यायालय पहुंची। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में पेश किया। न्यायाधीश प्रहलाद टंडन ने दोनों पक्षों की बहस में अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामजीवन यादव, अवधेश सिंह, राजेश त्रिपाठी व हरीश अवस्थी वहीं बचाव पक्ष से अजेंद्र अवस्थी, अशोक द्विवेदी व महेंद्र सिंह की बहस सुनी।
न्यायाधीश ने किशोरी के चाचा पर हत्या के प्रयास का दोष साबित होने पर 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं विधायक के भाई को जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में भी एक साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। न्यायाधीश ने मुकदमे के निर्णय की एक कॉपी दोषी को देने के आदेश दिए हैं। बचाव पक्ष के वकील अजेंद्र अवस्थी व महेंद्र सिंह ने बताया कि 8 जुलाई को अभिलेखों से छेड़छाड़ मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी।