{"_id":"6015b33c6825be1e684feeb1","slug":"bikru-case-vikas-dubey-s-treasurer-jai-bajpai-did-not-get-bail-from-gangster-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिकरू कांड: विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई को गैंगस्टर कोर्ट से नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिकरू कांड: विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई को गैंगस्टर कोर्ट से नहीं मिली जमानत
Sun, 31 Jan 2021 01:15 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sun, 31 Jan 2021 01:15 AM IST
विज्ञापन
विकास दुबे का साथी जय बाजपेयी
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिकरू कांड में आरोपी गैंगस्टर जयकांत बाजपेई की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। गैंगस्टर कोर्ट में जय की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि गैंग लीडर जय पर गैंग के सदस्यों शोभित बाजपेई, रजयकांत बाजपेई, अजयकांत बाजपेई व अन्य के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और जनता में भय फैलाने का आरोप है।
विज्ञापन
गैंग चार्ट में दर्ज मुकदमों के अलावा जय पर मारपीट, कूटरचना, हत्या संबंधी अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। जय के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने जय को झूठा फंसाए जाने और पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज करा आपराधिक इतिहास बनाने का तर्क रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर जय की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन