फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bikroo Scandal, Khushi Dubey Case, Khushi will be released at seven in the evening on saturday

Khushi Dubey Case: शाम सात बजे होगी खुशी की रिहाई, रोते हुए किया आभार व्यक्त, जेल पहुंचे पिता और बहन

Sun, 22 Jan 2023 12:27 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 22 Jan 2023 12:27 AM IST
सार

बिकरू कांड में जेल में बंद खुशी दुबे की शनिवार शाम सात बजे रिहाई होगी। पहले ही किशोर न्याय बोर्ड में सेंट्रल बैंक शाखा पनकी से सत्यापन रिपोर्ट आ गई है। वहीं, खुशी का रिहाई का परवाना भी बोर्ड से जेल पहुंच चुका है। खुशी के पिता और बहन दोनों जेल पहुंच चुके हैं।

विज्ञापन
Bikroo Scandal, Khushi Dubey Case, Khushi will be released at seven in the evening on saturday
खुशी दुबे के पिता और बहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिकरू कांड के मुख्य आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का जमानत के बाद रिहाई का इंतजार भी खत्म हो गया। आज यानी शनिवार को शाम सात बजे आरोपी खुशी दुबे की रिहाई होगी। इसके लिए खुशी के पिता और बहन जेल पहुंच गए हैं।

विज्ञापन

जेल से रिहाई के बाद खुशी अपने पनकी स्थित निवास जाएंगी। इससे पहले खुशी ने रोते हुए सभी का आभार व्यक्त किया था। वहीं, परिजनों भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि समय लगा, लेकिन न्याय मिला है। बता दें कि 29 जून 2020 को खुशी की अमर दुबे से शादी हुई थी।
विज्ञापन

कार्यक्रम बिकरू गांव में ही हुआ था। दो जुलाई 2020 की रात वारदात हो गई। पुलिस ने आठ जुलाई को खुशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती समेत 17 धाराओं में खुशी के खिलाफ आरोप तय किए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

नवविवाहिता पर इतनी सख्त कार्रवाई पर पुलिस सवालों से घिर गई थी। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने जमानत मिलने के बाद प्रतिक्रिया दी कि खुशी बेगुनाह थी और है। पुलिस ने साजिशन उसको आरोपी बनाकर जेल भेजा था। न्यायालय पर उनको भरोसा था।

भेजा गया खुशी की रिहाई परवाना
खुशी दुबे पर दूसरे की आईडी से लिए गए सिम के उपयोग करने के मामले में बचाव पक्ष ने शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड के सामने दोनों जमानती पेश कर दिए। इसके बाद बोर्ड ने खुशी की रिहाई का परवाना माती जिला कारागार भेज दिया।

हालांकि मुख्य मामले में जमानत प्रपत्रों के सत्यापन की कार्रवाई पूरी न होने के चलते शुक्रवार को खुशी की रिहाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत ने बताया कि दोनों जमानती की तस्दीक करते हुए बोर्ड से खुशी का रिहाई परवाना जेल भेज दिया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार दोपहर करीब 3:20 बजे माती जेल में खुशी से मुलाकात की। इस दौरान उसका हालचाल लेने के साथ ही अदालत की कार्यवाही के बारे में खुशी को बताया। खुशी ने रोते हुए आभार व्यक्त किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed